RBI ने HSBC पर लगाया 29.6 लाख रुपये का जुर्माना, केंद्रीय बैंक ने बताई ये वजह
RBI ने शुक्रवार को HSBC पर 29.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने कार्ड से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HSBC) पर ये कार्रवाई की है।
RBI ने एक बयान में कहा कि एचएसबीसी पर ये जुर्माना भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा ”बैंकों के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और रुपया मूल्यवर्गित को-ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड परिचालन” पर जारी कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है।
वैधानिक निरीक्षण में पकड़ी गई HSBC की लापरवाही
आरबीआई के अनुसार, 31 मार्च 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में उसके द्वारा सुपरवाइज़री ऐसेसमेंट के लिए वैधानिक निरीक्षण (ISE 2022) किया गया। इसमें पाया गया कि आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं किया गया। उस संबंध में संबंधित पत्राचार के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था। उसमें बैंक को कारण बताने के लिए कहा गया था और पूछा गया था कि उक्त निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए उस पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए।
मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना था जरूरी
पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने कहा कि नोटिस पर बैंक के जवाब, व्यक्तिगत पेशी के दौरान दिए गए मौखिक जवाब और उसके द्वारा दी गई अतिरिक्त जानकारी पर गौर करने के बाद उसने पाया कि अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक के खिलाफ आरोप साबित होते हैं जिसके लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया जाना आवश्यक था।
इसमें कहा गया, ”बैंक ये सुनिश्चित करने में विफल रहा कि कुछ क्रेडिट कार्ड खातों में Minimum Payment Due का कैलकुलेशन करते समय कोई नकारात्मक परिशोधन नहीं था।”
वैधानिक और नियामकीय अनुपालन में कमियों की वजह से लगा जुर्माना
हालांकि, आरबीआई ने कहा कि ये जुर्माना वैधानिक और नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका मकसद बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है। इसके अलावा, मौद्रिक जुर्माना लगाने से आरबीआई द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।