Acquitted in False Rape Case : झूठे बलात्कार मामले में व्यापारी को फंसाया, कोर्ट ने बरी किया!
Indore : एरोड्रम और किशनगंज पुलिस ने झूठे दुष्कर्म मामले में एक व्यापारी को फंसा दिया। मामले की सुनवाई और पीड़ित के वकील के तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने निर्दोष व्यापारी को दोषमुक्त कर दिया। घटना रिक्शा चालक ने की थी और पुलिस ने लेनदेन कर एक्टिवा चालक को आरोपी बनाकर कोर्ट में चालान पेश कर दिया था।
शहर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे नाइट क्लब कल्चर के दौरान कभी क्लब के बाहर तो कभी मॉल की पार्किंग, कभी सड़कों पर लड़के-लकड़ियों के झगड़ते हुए देखना आम बात हो गई है। ऐसे मामलों में मदद करने वाले राहगीर झूठी कार्रवाई के शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसने मदद करने वाले व्यापारी को झूठे बलात्कार के केस का सामना करना पड़ा।
10 माह पहले का मामला
व्यापारी के वकील कृष्ण कुमार कुन्हारे एवं डॉ रुपाली राठौर ने बताया 5 सितम्बर 2023 तक युवती अपनी मां के साथ कालानी नगर में किराए से रहती थी। किराया नहीं देने से मकान मालिक ने कमरा खाली करा लिया। इसके बाद युवती किसी गार्डन में ही रह रही थी। कालानी नगर के पास से गुजरने के दौरान ऑटो वाले को रोककर आगे छोड़ने को कहा, तो उसने मना कर दिया, जिससे पैदल पैदल चलते हुए युवती थककर वहीं रुक गई। युवती की मां आगे की तरफ चली गई।
चाकू से युवती को धमकाया
इसी दौरान एक्टिवा चालक ने युवती को चाकू की नोक पर एक्टिवा पर बैठाया और महू तरफ उमरिया पटरी के पास सुनसान जगह ले जाकर बलात्कार किया। इसके बाद युवती ने राजपूत ढाबे के पास चाय पीने की इच्छा जाहिर की। आरोपी युवक ने एक्टिवा युवती को चाय पिलाने रोकी तो युवती ने दौड़कर लोगों की मदद से आरोपी को पकड़वाया। उस पर किशनगंज पुलिस ने आरोपी पर जीरो पर कायमी कर थाना एरोड्रम पर असल कायमी के लिए केस को भेज दिया।
10 माह चला प्रकरण
जिस पर एरोड्रम थाने में एफआईआर दर्ज कर सब इंस्पेक्टर ने मामले की जांच कर केस में चालान पेश किया। 10 माह तक चले प्रकरण में जब युवती कोर्ट में बयान देने आई तो आरोपी को न पहचानते हुए ऑटो रिक्शा वालों से युवती एवं उसके माता-पिता की कहासुनी होने एवं थाना एरोड्रम पर शिकायत कर्ता के बयान देते हुए रिक्शा चालक के बयान लेकर हकीकत बताई। युवती ने कोर्ट में दिए वास्तविक बयान के आधार पर पुलिस की गलत विवेचना और किसी निर्दोष व्यापारी को फंसाने की पोल खुली।