Case Against TI Mall MD : उपहार कर वसूली की रसीद नहीं देने पर इंदौर के TI मॉल के एमडी पर केस दर्ज होगा!

'असली हैप्पी वाला सेल' की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगा!

101

Case Against TI Mall MD : उपहार कर वसूली की रसीद नहीं देने पर इंदौर के TI मॉल के एमडी पर केस दर्ज होगा!

Indore : ट्रेजर आइलैंड (टीआई) मॉल प्रबंधन ने मॉल से खरीदी करने पर उपहार पर उपहार कर योजना लागू की थी। लेकिन, कोई रसीद नहीं देकर अपनी शर्तों का खुला उल्लंघन किया। इस मामले में जिला कोर्ट में एक जनहित याचिका मॉल के एमडी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करने के लिए लगाई गई थी। जिला कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया था।

जिला कोर्ट के आदेश के खिलाफ एमडी ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के आदेश का यथावत रखा। हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रेजर आइलैंड ने अपनी स्कीम ‘असली हैप्पी वाला सेल’ में जो शर्तें लिखी थीं, उनमें साफ कहा था कि अगर ग्राहक को किसी उपहार पर उपहार कर देना पड़ा, तो उसे उसकी रसीद दी जाएगी। मगर, ट्रेजर आइलैंड ने ऐसा नही किया।

जानकारी के मुताबिक, शेखर एनक्लेव निवासी शिक्षक रवींद्र बापट ने ट्रेजर आइलैंड से 20 दिसंबर 2018 से 31 जनवरी 2019 के बीच तीन हजार से ज्यादा की खरीदारी की। इस पर उन्हें उपहार कूपन दिया। तीन फरवरी को उन्हें आइलैंड प्रबंधन ने बताया कि आपको उपहार में कार खुली है। बापट कार लेने शोरूम पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उन्हें 2 लाख 54 हजार 280 रुपए टैक्स के रूप में देना होंगे। इसमें से 98 हजार 880 रुपए उपहार कर के रूप में शामिल हैं। बापट ने राशि देकर कार ले ही।

जब उन्होंने उपहार कर की रसीद मांगी, तो उन्हें रसीद नहीं दी गई। इस पर उन्होंने आइलैंड प्रबंध निदेशक और हृदय ऑटोमोबाइल प्रालि के आनंद निशान के खिलाफ परिवाद लगाया था। जिस पर जिला न्यायालय ने 29 अगस्त 2022 को प्रबंध निदेशक पर धारा 420, 406, 34 में केस दर्ज करने के आदेश दिए थे।