FIR Instructions : सरपंच, सचिव के साथ तहसीलदार और SDM पर FIR करने के हाई कोर्ट के निर्देश!
Dindori : एक महिला का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उसकी जमीन की अफरा तफरी किए जाने के मामले में हाई कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाते हुए शाहपुरा के तत्कालीन एसडीएम, ग्राम पंचायत बांकी के सरपंच और सचिव सहित तहसीलदार पर एफआईआर करने के आदेश दिए।
2016 में बांकी निवासी कलावती बाई अपनी रिश्तेदारी में यूपी गई थी। उसे ज्यादा समय तक वही रहना था, इसलिए उसने अपने नाम दर्ज 3.6 हेक्टेयर जमीन देखरेख के लिए मौखिक तौर पर गांव की ही सुलोचना साहू को दे दी थी। वह जब काफी दिनों तक गांव वापस नहीं लौटी, तो सुलोचना साहू के नाम पर बैक डेट में फर्जी एग्रीमेंट बनवाया गया।
सरंपच-सचिव ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी किया, जिसके आधार पर 20 जनवरी 2017 को, कलावती के नाम पर दर्ज भूमि सुलोचना साहू के नाम पर चढ़ा दी गई कुछ दिनों बाद कलावती जब वापस लौटी, तब उसे इस षड्यंत्र की भनक लगी। कलावती ने इसे लेकर तत्कालीन शाहपुरा एसडीएम वीके कर्ण की अदालत में आवेदन दिया, लेकिन एसडीएम ने भी उसके आवेदन को खारिज कर दिया।
न्याय हुआ हाईकोर्ट में
परेशान होकर उसने हाई कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ी। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने इस मामले में डिंडौरी-एसपी को तत्कालीन तहसीलदार, सरपंच, सचिव व सुलोचना साहू के खिलाफ 7 दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। इसी कड़ी में राजस्व सचिव को 90 दिनों के अंदर एसडीएम और तहसीलदार पर विभागीय कार्रवाई के लिए भी लिखा है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद विभाग में हडकंप मच गया।