Only 6 Months Stay : अब अधिकारी EOW और लोकायुक्त जांच अटका नहीं सकेंगे

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सिर्फ 6 माह ही Stay वैध

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Bhopal : जांच कार्रवाइयों में फंसे सरकारी अधिकारियों को अब सभी न्यायालयों से 6 माह से ज्यादा का स्थगन (Stay) नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा का Stay तभी मान्य होगा, जब न्यायालय उसकी अवधि 6 माह से आगे बढ़ाएगा। यदि सुनवाई के बाद भी न्यायालय ने Stay अवधि आगे नहीं बढ़ाई तो उसे 6 माह में स्वतः समाप्त मान लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस आशय का फैसला दिया है।

अभी तक देखने में आया है कि जिन अधिकारियों पर लोकायुक्त और EOW की जांच चल रही है, उनमें से कई अधिकारी न्यायालय की आड़ लेकर जांच कार्रवाइयां अटककर रखते हैं। लेकिन, अब ऐसे अधिकारी जांच से बच नहीं सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के सभी विभागाध्यक्षों ने निर्देश दिए हैं।

आवास और नगरीय निकाय विभाग के आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव (Nikunj Srivastava, Commissioner of Housing and Urban Bodies Department) के आदेश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर आदेश जारी करके कहा है कि जिन अधिकारियों की लोकायुक्त और EOW जांच चल रही है, उन्हें कोर्ट में मिला स्थगन 6 माह का ही होगा। जिन स्थगन को 6 माह से ज्यादा समय हो गया है, उनका स्थगन स्वतः समाप्त माना जाएगा।

उन्होंने अपने आदेश में कहा कि जिन अधिकारियों के पास ताजा स्थिति में स्थगन आदेश नहीं है और वे कोर्ट की आड़ लेकर जांच से बचे हुए हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच एजेंसियां जांच कर सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदर्श कुमार गोयल, नवीन कुमार और अन्य बनाम CBI की याचिका के पैरा 35 में यह फैसला दिया गया है। इस आदेश के मुताबिक कोई भी स्थगन 6 माह के लिए ही मान्य होगा, जब तक कि उच्च न्यायालय स्थगन की अवधि आगे न बढ़ाए।