Entry Ban on Waterfalls : झरनों पर एंट्री बैन, कलेक्टर के निर्देश, उल्लंघन पर केस दर्ज होगा!
Indore: बरसात के मौसम में झरने, नदियों के बढे पानी के आसपास जाना या पिकनिक मनाना अब प्रतिबंधित कर दिया गया। कलेक्टर ने ऐसे झरने या जल स्रोतों में एंट्री पर बैन लगा दिया। कहा कि यदि उल्लंघन किया जाता है, तो केस दर्ज किया जाए। पिछले 5 सालों में ऐसे स्थानों पर 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की डूबने से मौत हुई है।
कलेक्टर आशीष सिंह ने मंगलवार को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए। इसके तहत आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ केस दर्ज होगा। आदेश के अनुसार महू तहसील क्षेत्रों में स्थित तिंछा फाल, चोरल फाल, चोरल डेम, सीतला माता फाल, कजलीगढ़, मेहंदी कुंड, जामन्या कुंड आदि पर्यटन स्थलों पर जोखिम भरे क्षेत्रों और सुनसान इलाकों में लोगों की एंट्री को बंद कर दी गई।
इन पर्यटन क्षेत्रों में जरूरी जगह पर सूचना बोर्ड भी लगाए जाएंगे। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जहां जरूरी हो, वहां सीमाएं भी तय की जाए। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी आदेश का पालन करवाएंगे। युवा ऐसी नई-नई जोखिम भरी जगह जा रहे है, जो पुलिस-प्रशासन को भी नहीं पता है। हर जगह पुलिस बल भी तैनात नहीं किया जा सकता। लिहाजा कलेक्टर को कड़ा फैसला लेना पड़ा।