जलसंसाधन विभाग में साधारण मरम्मत कार्यो के लिए अब दुगना बजट, अब 50 लाख रुपए तक के काम हो सकेंगे
भोपाल:जलसंसाधन विभाग ने प्रदेश में जलाशय, बांध, नहरों की साधारण मरम्मत के लिए कार्यपालन यंत्रियों द्वारा दी जाने वाली बजट सीमा दुगनी कर दी है। एक वित्तीय वर्ष में अब पचास लाख रुपए तक के मरम्मत कार्य कराए जा सकेंगे। किसी साधारण मरम्मत के कार्य में खर्च पचास लाख रुपए से अधिक आता है तो उसके लिए राज्य शासन के पास प्रस्ताव भेजकर उसकी विधिवत अनुमति लेने के बाद ही ऐसे मरम्मत कार्य कराए जा सकेंगे।
जलसंसाधन विभाग में छह वर्ष बाद साधारण मरम्मत के लिए खर्च की सीमा बढ़ाई गई है। 8 मई 2018 को जलसंसाधन विभाग ने साधारण मरम्मत कार्यो की स्वीकृति के लिए एक वित्तीय वर्ष की सीमा पच्चीस लाख रुपए निर्धारित की थी। जलसंसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता शिरीष मिश्रा ने अब साधारण मरम्मत कार्यों की स्वीकृति के लिए बजट सीमा बढ़ाकर पचास लाख रुपए तय कर दी है। इस वित्तीय वर्ष के प्रथम नौ माह अप्रैल से दिसंबर के बीच यह राशि खर्च की जा सकेगी। एक वित्तीय वर्ष में सीमा से अधिक के साधारण मरम्मत कार्य कराये जाने की आवश्यकता होंने पर प्रस्ताव प्रपत्र 206 में तैयार कर इसकी अनुमति अधिकारियों को लेना होगा। प्रमुख अभियंता ने प्रदेश के जलसंसाधन विभाग के सभी कार्यपालन यंत्रियों को साधारण मरम्मत के लिए वित्तीय सीमा बढ़ाए जाने के लिए नये सिरे से निर्देश जारी कर दिए है। वित्तीय सीमा बढ़ाए जाने से अब जलसंसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्रियों को पचास लाख रुपए तक के मरम्मत खर्च के लिए राज्य शासन को प्रस्ताव नहीं भेजना पड़ेंगे। संबंधित कार्यपालन यंत्री के स्तर पर ही यह काम हो सकेंगे।