कलेक्टर के निर्देश से निजी स्कूलों पर हुई कार्यवाही

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कलेक्टर के निर्देश से निजी स्कूलों पर हुई कार्यवाही

स्कूलों के द्वारा असीमित फीस बढ़ाने, सिलेबस के विपरीत पुस्तकें छात्रों से खरीद कराई

मंदसौर से डॉ घनश्याम बटवाल की रिपोर्ट

मंदसौर। जबलपुर, इंदौर भोपाल और रतलाम के बाद मंदसौर जिले में भी प्रशासन ने अशासकीय स्कूलों में निरीक्षण कर कार्यवाही की है।

जिला कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देश के पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में विभाग द्वारा अशासकीय निजी स्कूलों पर कार्यवाही की है।

प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी श्री लोकेन्द्र डाबी द्वारा बताया गया कि, मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2018 एवं नियम 2020 के प्रावधानों के संबंध में फीस अनुपालन करवाया। अशासकीय शालाओं का निरीक्षण किया गया।

करनी इंटरनेशनल स्कूल मंदसौर एवं भारती पूजा ज्ञान मंदिर बालागुड़ा द्वारा चालू सत्र 2024-25 में 10 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि की गई है। इसके लिए किसी प्रकार की अनुमति प्राप्त नहीं की गई है।

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इसी प्रकार एन.एस. संघवी स्कूल मंदसौर, सैंट थॉमस सीनियर सेकेण्डरी स्कूल मंदसौर, दशपुर विद्यालय मंदसौर, एडिफाय स्कूल मंदसौर, श्री साईं पब्लिक स्कूल दलौदा, आदर्श इंग्लिश स्कूल बूढ़ा, एवं सरस्वती शिशु मंदिर नारायणगढ़, शालाओं द्वारा विगत सत्र 2023-24 अथवा पूर्व के वर्षों में (कोरोना काल के पश्चात) 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की गई है।

कृष्णा पब्लिक स्कूल कनघट्टी, रेड रोज पब्लिक स्कूल कनघट्टी, भारती पूजा ज्ञान मंदिर बालागुड़ा, बोस्टन इडलीटेरा स्कूल नापाखेडा, एवं श्री सिद्धि विनायक विद्यालय बालागुड़ा, शालाओं द्वारा कक्षा 06 एवं 07 में प्रायवेट प्रकाशकों की पुस्तकों से अध्यापन कराया जा रहा है। शेष शालाओं में कक्षा 06 से 12 में शासकीय NCERT/TBC की पुस्तकों से अध्यापन कराया जा रहा है।

चित्रांश ऐकेडमी गरोठ, संस्कार वैली स्कूल गरोठ एवं शारदा कानवेंट स्कूल गरोठ शालाओं द्वारा कक्षा 09वी से 12वी तक पुस्तकों की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है।

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संस्कार निकेतन स्कूल नारायणगढ़, इनकेडिबल इग्लिश स्कूल नारायणगढ़, पारस विद्या मंदिर लसुडिया राठौर, साधना विद्या मंदिर पिपलिया स्टेशन, एम.पी. पब्लिक स्कूल पिपलिया स्टेशन, एवं शिवम इंटरनेशन स्कूल नापाखेड़ा शालाओं द्वारा डी.पी.आई. पोर्टल पर अंकित शुल्क एवं वास्तविक रूप से लिये गए शुल्क में भिन्नता पाई गई है।

माधव ऐकेडमी पलेवना विद्यालय द्वारा डी.पी.आई. पोर्टल पर फीस की एंट्री नहीं की गई। एस.एल.सी. निर्धारित प्रारूप में नहीं पाई गई एवं स्कॉलर पंजी में भी त्रुटियां पाई गई है।

रेड रोज पब्लिक स्कूल कनघट्टी शाला का बैंक अकाउंट नहीं है एवं फ़ीस व अन्य कैश में राशि वसूल की जाती है। बोस्टन इडलिटेरा स्कूल नापाखेड़ा शाला द्वारा डी.पी.आई. पोर्टल पर फीस की एंट्री नहीं की गई है, शाला का बैंक अकाउंट नहीं है एवं कैश में राशि वसूल की जाती है। पेरामाउंट ऐकेडमी सीतामऊ शाला की पाठ्य पुस्तक सूची में कुछ आई. एस. बी. एन. नम्बर का मिलान पोर्टल से नहीं हो रहा है।

सरस्वती सेमिनरी सिनियर सेकेण्डरी स्कूल सुवासरा शाला द्वारा ऑनलाईन फीस लेने के कारण फीस रजिस्टर अद्यतन नहीं होने से फीस रसीद/चालान का मिलान नहीं हो पाया है। सूचना/शुल्क का नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शन नहीं हो पाया है। उक्त सभी विद्यालय की शासन नियमानुसार मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2017 के अध्याय 05 की धारा 10 (1), 10(2) के प्रावधान अनुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा तथा म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम, 2020 के नियम 9 के अंतर्गत कार्यवाही होगी।

जांच के बाद हुई कार्यवाही में आगे अर्थदण्ड वसूली होगी साथ ही स्कूलों के रिकॉर्ड संधारण निर्देश दिये गए हैं।