FIR Required Within 6 Hours : डॉक्टर्स पर हमला हुआ तो संस्थान को 6 घंटे में FIR दर्ज कराना होगी!
New Delhi : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा आम हो गई है। कई स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान शारीरिक हिंसा का शिकार होते हैं। कई लोगों को धमकाया जाता है या उन पर मौखिक हमला किया जाता है। इस हिंसा का अधिकांश हिस्सा मरीज या मरीज के परिजनों द्वारा किया जाता है।
इसके मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है कि ड्यूटी के दौरान किसी भी स्वास्थ्य कर्मचारी के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा की स्थिति में, संस्थान के प्रमुख को घटना के अधिकतम 6 घंटे के भीतर संस्थागत एफआईआर दर्ज करने की जिम्मेदारी होगी। अन्यथा मेडिकल कॉलेज के प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई होगी।
आदेश में कहा गया कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा होने पर घटना की 6 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई जाए। ऐसा न होने पर मेडिकल कॉलेज के प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना के बाद हड़ताली डॉक्टरों की यह सबसे प्रमुख मांग थी कि केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक कानून पास करे।
पुलिस भी नहीं रोक पाई
स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर बुधवार को बड़ी संख्या में आम लोग और डॉक्टर यहां महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय 40 से ज्यादा लोगों का एक हिंसक ग्रुप अस्पताल में घुस गया। उन्होंने खुद को प्रदर्शनकारियों के तौर पर दिखाया, लेकिन कुछ ही देर में उनका असली चेहरा सामने आ गया। इन उपद्रवियों ने अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। लेकिन, प्रदर्शनकारी काबू में नहीं आए। वे अस्पताल के अंदर दाखिल हो गए और क्राइम सीन को नष्ट करने की कोशिश की।