NOC of Electricity Company : बंदूक का लाइसेंस लेना है, तो बिजली कंपनी से भी एनओसी लेना होगी!

ऐसे शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त होंगे जिनके बिजली बिल की बड़ी राशि बकाया!

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NOC of Electricity Company : बंदूक का लाइसेंस लेना है, तो बिजली कंपनी से भी एनओसी लेना होगी!

Bhopal : बिजली का बिल नहीं भरने वाले और बंदूक का लाइसेंस की चाह रखने वालों के लिए यह जानकारी पीड़ा दायक हो सकती है। अब बिजली का बिल नहीं जमा करने वाले लोगों को बंदूक का लाइसेंस नहीं मिल पाएगा और जिनके पास है, उनका निरस्त करवाने पर विचार किया जा रहा है। यह भी विचार किया जा रहा है कि ऐसे सरकारी और प्राइवेट लिमिटेड कर्मचारियों के वेतन से बिजली के बिल की राशि वसूली जाए जिनके पास बंदूक का लाइसेंस है और उनका बिजली का बिल बकाया है। बताया जा रहा है कि इस प्रकार की कार्रवाई के लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं।

जानकारी के अनुसार बंदूक का नया लाइसेंस लेने वालों को अब अन्य कागजों के साथ बिजली कंपनी की एनओसी भी लगाना होगी। यह एनओसी इस संबंध में होगी कि बिजली कंपनी का उन पर कोई बकाया शेष नहीं है। अधिकारियों के अनुसार बिजली बिलों की बड़ी बकाया राशि वसूलना टेड़ी खीर है, इसलिए यह रास्ता निकाला गया है।

कंपनी के नए आदेश के मुताबिक जिन शस्त्र धारकों पर बिजली कंपनी का बकाया है, उनका जिला प्रशासन के माध्यम से लाइसेंस निरस्त कराया जाएगा। इसी को लेकर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने आदेश भी जारी कर दिए कि यह आदेश इंदौर सहित भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में लागू रहेगा। बिजली कंपनी के केवल ग्वालियर जिले की सिटी सर्किल की ही बात की जाए, तो यहां पर 2.84 लाख उपभोक्ता है, इनमें से 80 हजार उपभोक्ता ऐसे हैं, जो कि हर माह बिजली का बकाया बिल जमा नहीं कर रहे।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि कंपनी कार्यक्षेत्र के ऐसे शासकीय नियमित, संविदा और आउटसोर्स जिनके द्वारा विद्युत देयकों का भुगतान नहीं किया जा रहा है, उनके वेतन से बिजली बिल की राशि वसूल की जाएगी। कंपनी द्वारा इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों से शासकीय सेवकों के बकाया भुगतान कराने के संबंध में पत्र लिखा गया है। इसके लिए शस्त्र लाईसेंसधारियों की सूची जिला प्रशासन से ली जा रही है।