Arms License: बिजली बिल नहीं भरने वालों के निरस्त होंगे शस्त्र लाइसेंस, 17 करोड़ रुपए से अधिक बकाया

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Arms License: बिजली बिल नहीं भरने वालों के निरस्त होंगे शस्त्र लाइसेंस, 17 करोड़ रुपए से अधिक बकाया

भोपाल. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बकाया राशि वसूलने के लिए नई कवायद शुरू कर दी है। मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अब बिजली बिल जमा नहीं करने वालों के शस्त्र लाइसेंस कैंसल करवाएगी। जो भी बिजली बिल नहीं भर रहे हैं, उनकी शिकायत जिला प्रशासन से की जाएगी। जिला प्रशासन इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। साथ ही यदि कोई नया शस्त्र लाइसेंस बनवाना चाह रहा है, तो उनको भी एनओसी नहीं मिल पाएगी। इस कार्य के लिए बिजली कंपनी जिला प्रशासन की मदद से उनके शस्त्र लाइसेंस निलंबित करवाएगी। बताया जा रहा है कि राजधानी में करीब 28,500 बकायादार हैं, इनसे 17 करोड़ रुपए की वसूली की जानी हैं। इसमें कई बकायादार नामी-गिरामी लोग भी शामिल हैं।

17 करोड़ रुपए से अधिक बकाया

प्राप्त जानकारी अनुसार कंपनी द्वारा दिए गए नए आदेश भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में लागू रहेगा। भोपाल में 28500 बकायादार हैं, इनसे कंपनी को लगभग 17 करोड़ रुपए की राशि वसूलनी हैं। इनमें पुराने शहर के करोंद, भानपुर, चांदबड़ सहित पूर्व संभाग के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में 13500 बकायादारों पर लगभग 8 करोड़ रुपए और आरिफ नगर, काजी कैंप, टीला जमालपुरा सहित उत्तर संभाग के दायरे में आने वाले 15 हजार बकायादारों पर लगभग 9 करोड़ रुपए बकाया हैं।

जिला प्रशासन से मांगी गई है सूची

कंपनी ने भोपाल सहित अन्य जिलों में शस्त्र लाइसेंसधारियों की सूची जिला प्रशासन से मांगी है। उसके आधार पर बकायादारों की जानकारी तैयार कर वापस जिला प्रशासन को दी जाएगी। इसके बाद ऐसे सभी उपभोक्ताओं को नोटिस देकर मौका दिया जाएगा और फिर भी जमा नहीं करने पर उनके शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी।