UPS Approved : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दी!

नई योजना से लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा

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UPS Approved : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दी!

 

New Delhi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है। यूपीएस अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी। पेंशन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा भावनात्मक और वित्तीय मुद्दा रहा है, जो अंतर्निहित नौकरी सुरक्षा के पूरक के रूप में कार्य करता है। इस नई योजना से लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा।

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राज्य सरकारों द्वारा अपनाने के लिए समान संरचना तैयार की गई है। यदि इसे अपनाया जाता है, तो इससे 90 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है जो वर्तमान में एनपीएस पर हैं। यह योजना एनपीएस से बेहतर है और ओपीएस जितनी ही अच्छी है।

● सुनिश्चित पेंशन : 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50%। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होना चाहिए।
● सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन : कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60%।
● सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन : न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 प्रति माह।
● मुद्रास्फीति सूचकांक : सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर, सेवा कर्मचारियों के मामले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर महंगाई राहत प्रदान की जाएगी। यह लाभ सुनिश्चित करता है कि इन पेंशन को समय के साथ मुद्रास्फीति और जीवन यापन की लागत में बदलाव के साथ समायोजित किया जाता है।

सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान
● प्रत्येक पूर्ण 6 माह की सेवा के लिए सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक परिलब्धियों (वेतन+डीए) का 1/10वां भाग
● इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की मात्रा कम नहीं होगी।

एनपीएस और यूपीएस

कर्मचारी से अंशदान : एनपीएस के लिए कर्मचारी के मूल वेतन से 10% अंशदान की आवश्यकता होती है, जो सरकार से 14% अंशदान के बराबर होता है। यूपीएस के तहत, यूपीएस में सरकार का अंशदान वर्तमान 14% से बढ़कर 18.5% हो जाएगा, जबकि कर्मचारी अपने मूल वेतन और डीए का 10% अंशदान करना जारी रखेंगे। सरकार अंशदान के लिए अतिरिक्त बोझ उठा रही है।

गारंटीकृत निश्चित पेंशन राशि : यूपीएस एक निश्चित पेंशन प्रदान करता है, जो 1 जनवरी, 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वालों के लिए वेतन का 50% है। हालांकि, एनपीएस एक बाजार से जुड़ी परिभाषित अंशदान योजना है। चूंकि एनपीएस से प्राप्त धन को बाजार में निवेश किया जाता है, इसलिए पेंशन राशि तय नहीं होती है और बाजार की स्थितियों के आधार पर उतार-चढ़ाव के अधीन होती है।

एनपीएस ग्राहक निश्चित पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। मौजूदा और साथ ही भविष्य के कर्मचारियों के पास एनपीएस या यूपीएस के बीच एक विकल्प होगा। यूपीएस के प्रावधान एनपीएस के पिछले सेवानिवृत्त कर्मचारियों (जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं) पर लागू होंगे। पिछली अवधि के बकाया का भुगतान पीपीएफ दरों पर ब्याज के साथ किया जाएगा।