निकायों में टेंडर भरने वाले ठेकदारों से अब दोगुनी अतिरिक्त परफारमेंस सिक्योरिटी की जगह FDR लेगा विभाग
भोपाल :मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों में होंने वाले निर्माण कार्यो, सड़क, भवन और पुल-पुलिया के ठेके लेने के लिए टेंडर में प्राक्कलन से अत्यधिक कम दरें डालकर ठेका लेने वाले ठेकेदारों को यह ठेके कम दरों पर लेना अब भारी पड़ेगा। राज्य सरकार इन्हें हतोत्साहित करने के लिए अब दोगुनी एडिशनल परफारमेंस सिक्यूरिटी की जगह FDR लेगी। यही नहीं अव्यवहारिक दरों पर ठेके लेने वाले ठेकेदारों के काम में त्रुटि निकलने पर और परियोजना क्रियान्वयन की समयवृद्धि के मामलों में अब विभाग अतिरिक्त पैनाल्टी भी इनसे वसूलेगा।
मध्यप्रदेश में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत विभिन्न नगरीय निकाय, नगर पालिका, विकास प्राधिकरण आदि निमार्ण कार्यो के लिए निविदा जारी करते है। जिसमें यह देखा गया है कि प्रतिस्पर्धा के चलते ठेकेदार ठेके हासिल करने के लिए अव्यवहारिक दरें भरते है। ठेकेदार इसके लिए गुणवत्ता और समय सीमा के क्रियान्वयन में भी समझौता करते हुए कई बार ठेके के लिए प्राक्कलन से अत्यधिक कम दरें डालकर ये ठेके ले लेते है। नगरीय प्रशासन विभाग ने अपने एसओआर को अद्यतन कर लिया है। और अब अत्यधिक कम दरें आने का कोई औचित्य नहीं है। निविदाओं में न्यूनतम दर से दस प्रतिशत से अधिक नीचे को अव्यहारिक दर माना जाएगा। ऐसे मामलोे में निविदा राशि एवं एसओआर से दस प्रतिशत कम की निविदा राशि के अंतर की राशि ली जाएगी। इस संबंध में सभी नगरीय निकायों के आयुक्त, CMO को विभाग ने निर्देश जारी कर दिए है। अव्यवहारिक निविदा दरो को हतोत्साहित करने के लिए विभग ने पहले दो गुनी एडीशनल परफारमेंस सिक्युरिटी लेने का निर्णय लिया था अब उसके स्थान पर सीधे दो गुनी FDR ली जाएगी। अव्यवहारिक दरों में लिए गए कामों के ठेकों में ठेकेदार की त्रुटि पर परियोजना क्रियान्वयन की समयवृद्धि में भी अतिरिक्त पैनाल्टी लगाई जाएगी। जिससे व्यवहारिक दरें डालने से पहले ठेकेदार अच्छे से काम का मूल्यांकन और परीक्षण कर सके। ठेकेदार जो एफडीआर लगाएंगे उसका परीक्षण बैंक से कराया जाएगा। बैंक के पुष्टि करने के बाद ही ठेके के लिए अनुबंध किया जाएगा। यदि कोई ठेकेदार दरें स्वीकृत होने और ठेका आवंटित किए जाने के बाद अनुबंध से पीछे हटता है तो निविदाकार की अमानत राशि बिड सिक्युरिटी राजसात कर ली जाएगी।
अनुबंध न करने वाले ठेकेदार की अमानत राशि राजसात करने के अलावा ऐसे ठेकेदारों को दो वर्ष के लिए प्रतिबंधित करने निकायों को प्रस्ताव संचालनालय को भेजना होगा। प्राय: ऐसे काम समयसीमा में पूरे नहीं किए जाते है। कार्य के प्रभारी यंत्री एवं आयुक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रगति की सतत निगरानी कर यह सुनिश्चित कराएंगे कि काम तय समयसीमा में पूरा हो समय सीमा में काम पूरा नहीं होंने पर यदि ठेकेदार समय बढ़ाने की माग करता है तो बढ़ाई गई समयावधि के लिए मूल निविदा शर्तो की पैनाल्टी के अतिरिक्त अव्यवहारिक दरों के मामले में अतिरिक्त पैनाल्टी भी ली जएगी। एक माह की समयवृद्धि के लिए अतिरिक्त परफारमेंस गारंटी का एक बटे बारह भाग होगा। इस शर्त का उल्लेख निविदा की स्पेशल कंडीशन आॅफ कांट्रेक्ट में भी किया जाएगा। ऐसे कार्य जिनकी दरें अव्यवहारिक मिलेंगी उनमें गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होंने, समय से काम न करने अनुबंध न करने पर ठेकेदारों को काली सूची में डाला जाएगा। इसके लिए निकाय संचालनालय को प्रस्ताव भेजेंगे।प्रदेश में निर्माण कार्यो के लिए लोक निर्माण विभाग मैन्युअल का प्रशासनिक विभाग है इसलिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने यह प्रस्ताव उन्हें भी भेजा है।