Pensioner’s Win in High Court: 80 वर्ष में प्रवेश करते ही 20% अतिरिक्त पेंशन लाभ दिया जाय, हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी पेंशनर के पक्ष में निर्णय दिया
ग्वालियर: Pensioner’s Win in High Court: पेंशनर को 80 वर्ष में प्रवेश करते ही 20% अतिरिक्त पेंशन लाभ दिया जाय। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी पेंशनर के पक्ष में निर्णय देते हुए इस संबंध में राज्य शासन को निर्देश दिए।
प्राप्त जानकारी अनुसार उच्च न्यायालय ग्वालियर बेंच में श्री ओमप्रकाश सक्सेना द्वारा 80 वर्ष में प्रवेश के समय से ही 20% अतिरिक्त पेंशन लाभ देने के संबंध में प्रकरण क्रमांक WP 7424/2024 प्रस्तुत किया था जिसमें जीतने के बाद गवर्नमेंट ने रिट अपील क्रमांक 745/2023 दायर की। इसमें भी श्री सक्सेना को विजय प्राप्त हुई थी। तदोपरांत मध्य प्रदेश शासन द्वारा दायर की गई स्पेशल लीव पिटिशन को माननीय उच्चतम न्यायालय ने 17 सितंबर 2024 को खारिज कर निचली अदालत द्वारा सक्सेना के पक्ष में दिए गए निर्णय को बरकरार रखा है।
एमपी पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक श्री गणेश दत्त जोशी एवं प्रांताध्यक्ष श्री अमोद सक्सेना ने बताया कि इस संबंध में एसोसिएशन शीघ्र ही शासन से पत्राचार कर प्रदेश के सभी 79 वर्ष आयु प्राप्त पेंशनर्स को 80 वर्ष में प्रवेश की दिनांक से 20% अतिरिक्त पेंशन लाभ देने के लिए पत्र लिखकर त्वरित प्रयास करेगा।