Water Consumer organizations: MP में जल उपभोक्ता संस्थाओं के गठन की कवायद शुरु, अक्टूबर तक जारी होगी कार्यक्षेत्र की अधिसूचना
भोपाल : मध्यप्रदेश में जल उपभोक्ता संस्थाओं के गठन की कवायद शुरु हो गई है। प्रदेशभर में नवीन जल उपभोक्ता संस्थाओं के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना की कार्यवाही अक्टूबर 2024 तक पूरी की जाएगी।
आयुक्त कमांड क्षेत्र विकास भोपाल विनोद सिंह टेकाम ने सभी मुख्य अभियंता, परियोजना संचालक, सभी कछार, परियोजना, पीएमयू को पत्र लिखकर मध्यप्रदेश सिचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम के अधिीन नवीन सिचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र में जल उपभोक्ता संस्थाओं के गठन के प्रस्ताव भेजने को कहा है। जून 2024 तक प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जल उपभोक्ता संस्थाओं के कार्यक्षेत्र की अधिसूचना की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत विकसित हुए नवीन कमांड क्षेत्र में जल उपभोक्ता संस्थाओं के गठन हेतु प्रस्तावों को भी शामिल किए जाने के शासन ने निर्देश दिए है। इसलिए आगामी निर्वाचन से पूर्व नवीन जल उपभोक्ता संस्थाओं के प्रस्ताव 11 अक्टूबर तक संचालक पीआईएम को भेजने के लिए मैदानी कार्यपालन यंत्रियों को निर्देशित करने के लिए कहा गया है। किसी भी पूर्ण हुई परियोजना अथवा निर्माणाधीन वृहद परियोजना के पूर्ण हुए स्वतंत्र भाग का कमांड क्षेत्र प्रस्तावों में छूटने की स्थिति में इसकी जिम्मेदारी संबंधित कार्यपालन यंत्री की होगी। यदि 11 अक्टूबर 2024 तक प्रस्ताव प्राप्त नहीं होते है तो यह माना जाएगा कि संबंधित कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नवीन जल उपभोक्ता संस्थाओं के गठन के कोई प्रस्ताव शेष नहीं है।