Delay in Construction of District Court : इंदौर के जिला कोर्ट के नए भवन में देरी पर हाईकोर्ट सख्त!

हाईकोर्ट ने कहा कि CS के नेतृत्व में हाई लेवल कमेटी बनाकर जांच क्यों न कराई जाए! 

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Delay in Construction of District Court : इंदौर के जिला कोर्ट के नए भवन में देरी पर हाईकोर्ट सख्त!

Indore : नए जिला न्यायालय भवन के निर्माण में देरी को लेकर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस विजय शुक्ल ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा कि जिला न्यायालय के निर्माणाधीन भवन की एजेंसी को तीसरी बार बदलने के कारण बढ़ी लागत की जांच के लिए क्यों न एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाए। इसमें मुख्य सचिव (सीएस) के साथ प्रमुख सचिव वित्त, लोक निर्माण और विधि विभाग सम्मिलित हों। इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 अक्टूबर को जाएगी।

जिला न्यायालय इंदौर के नए भवन के निर्माण कार्य 319 करोड़ रुपए में कराए जाने का टेंडर हर्ष कंस्ट्रक्शन नासिक को 3 जनवरी 2019 को दिया गया था। भवन का डिजाइन समय पर न मिलने के कारण देरी होने पर ठेकेदार ने 100 प्रतिशत एस्केलेशन की मांग की। लेकिन, लोक निर्माण विभाग ने अनुबंध का हवाला देते हुए इस ठेके को बिना रिस्क एवं कॉस्ट के बंद कर दिया गया।

विधि विभाग ने एस्केलेशन देकर कार्य पूरा करने की अनुशंसा की थी, ताकि भवन का निर्माण समय पर हो। विधि विभाग ने यह भी कहा था कि एस्केलेशन भुगतान करने के बाद भी नई एजेंसी एजेंसी द्वारा दी जाने वाले रेट की तुलना में लागत कम आने की संभावना रहेगी। लोक निर्माण विभाग ने इस एजेंसी का टेंडर निरस्त कर बाकी काम नई एजेंसी मेसर्स अरकान पावर इंफ्रा लिमिटेड गुजरात को अधिक पर दे दिया और इसमें 100 प्रतिशत एस्केलेशन भी सम्मिलित कर दिया।

मेसर्स अरकान पावर द्वारा टेंडर के समय फर्जी अनुभव पत्र प्रस्तुत करने के कारण इसका भी ठेका निरस्त कर दिया। अब तीसरी एजेंसी तय करने के लिए टेंडर बुलाए गए हैं, जिससे निर्माणाधीन भवन की लागत 100 करोड़ रुपए बढ़ गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में विशेष बेंच द्वारा जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाने को कहा है।