Appointment of Acting DGP: सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन, 8 राज्यों और केंद्र को नोटिस जारी

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Appointment of Acting DGP: सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन, 8 राज्यों और केंद्र को नोटिस जारी 

 

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और आठ राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर इन राज्यों में नियमित पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति के लिए कहा है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पंजाब और झारखंड शामिल हैं। ओडिशा को छोड़कर इन राज्यों में वर्तमान में Acting DGP नियुक्त किए गए है, जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।

 

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी और पंजाब में एक साल से ज़्यादा समय से एक्टिंग डीजीपी हैं। उत्तराखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में महीनों से ये पद खाली हैं। ओडिशा ने अब 1990 बैच के IPS वाई बी खुरानिया को नियमित DGP नियुक्त किया है, जिन्होंने अगस्त में कार्यभार संभाला था। झारखंड ने जुलाई में कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया था।

मई 2022 से लेकर अब तक यूपी में लगातार तीन Acting DGP हैं। जनवरी में, राज्य को 1990 बैच के IPS प्रशांत कुमार के रूप में अपना चौथा डीजीपी मिला। पिछले स्थायी DGP 1987 बैच के IPS मुकुल गोयल को “काम के प्रति रुचि की कमी” के कारण हटा दिया गया था और उनकी जगह 1988 के देवेंद्र सिंह चौहान को कार्यवाहक डीजी नियुक्त किया गया था। 31 मार्च 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, 1988 बैच के ही राज कुमार विश्वकर्मा को कार्यवाहक डीजी बनाया गया। फिर 31 मई 2024 को सेवानिवृत्ति के बाद, विश्वकर्मा की जगह 1988 बैच के ही विजय कुमार को कार्यवाहक डीजी बनाया गया।

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर पुलिस प्रमुखों की कोई अस्थायी या तदर्थ नियुक्ति नहीं की जाएगी।

बता दे कि गृह मंत्रालय (MHA) ने सभी राज्यों को डीजीपी नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए एक पत्र भेजा था।