Supplementary Budget: विधानसभा में जल्द आएगा अनुपूरक बजट, विभागों से बुलाए 10 नवंबर तक ऑनलाईन प्रस्ताव, नये वाहन के लिए नहीं अनुमति

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Supplementary Budget: विधानसभा में जल्द आएगा अनुपूरक बजट, विभागों से बुलाए 10 नवंबर तक ऑनलाईन प्रस्ताव, नये वाहन के लिए नहीं अनुमति

भोपाल. राज्य का पहला सप्लीमेंट्री बजट अनुपुरक अनुमान जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसके लिए सभी विभाागों से वित्त विभाग ने प्रस्ताव मांगे है। लेकिन सभी को कहा गया है कि कोई भी नये वाहन की खरीदी के लिए प्रस्ताव न भेजे।

सभी विभागों को संचालक बजट ने आगामी विधानसभा सत्र में आने वाले अनुपूरक अनुमान के लिए प्रस्ताव भेजने को कहा है। इसमें कुछ खास मदों के प्रस्ताव ही दिए जा सकेंगे। ऐसे प्रस्ताव जिनके लिए वित्त विभाग ने सहमति दी है, राज्य की आकस्मिता निधि से अग्रिम स्वीकृत हो, जिनके लिए भारत सरकार, अन्य एजेंसी से वित्तीय सहायता, केन्द्रांश स्वीकृत हो और जो विद्यमान मदों से विमुक्त न की जा सकती हो जिस हेतु अतिरिक्त संसाधन की व्यवस्था प्रशासकीय विभाग अन्य प्रचलित योजना में उपलब्ध राशि में से कटौती कर बचत की राशि से नहीं कर पाएंगे। विशेष पूंजीगत सहायता योजना के तहत जिन विभागों द्वारा भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे गए है या भेजे जाना है यदि उन विभागों को पृथक से बजट लाइन खोलने की जरुरत हो तो प्रतीक प्रावधान से पृथक बजट लाईन खोलने के लिए प्रस्ताव भेजे जा सकेंगे। विशेष पूंजीगत सहायता योजना में भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त कार्यों में यदि अतिरिक्त बजट की जरुरत हो या अन्य योजनों में से बचत से पूर्ति संभव न हो तो प्रस्ताव दिए जा सकेंगे।

ऐसे नवीन मदों के प्रस्ताव शामिल नहीं किये जा सकेंगे जिनमें राज्य के वित्तीय संसाधनों से अतिरिक्त मांग की जा रही हो वाहन खरीदी के प्रस्ताव शामिल नहीं किए जा सकेंगे।

ऐसे मद जो प्रतीक प्रावधान के रुप में खोले जाना हो तथा जिनमें राशि की व्यवस्था अन्य मदों की बचत से किया जाना है तो प्रस्ताव में बचत की मद का उल्लेख कर ते हुए प्रस्ताव दिए जा सकेंगे।

10 नवंबर तक ऑनलाईन मांगे प्रस्ताव

प्रथम अनुपूरक अनुमान के प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग से सक्षम प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करने के बाद आईएफएमआईएस से ऑनलाईन वित्त विभाग को दस नवंबर तक भेजना होगा। केवल ऑनलाईन प्रस्ताव ही मान्य होंगे। अनुपूरक अनुमान से संबंधित संक्षेपिका और बीसीओ के एकजाई प्रस्ताव भी भेजना होगा। जिन मदों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्राप्त होना है। उनकी संक्षेपिका केन्द्रीय सहायता की राशि जो राज्य को ऋण या अनुदान के रुप में प्राप्त होगी। उसका उल्लेख करते हुए देना होगा यदि कोई खर्च जिसके लिए राशि मांगी जा रही है तो उसे यदि स्वीकृत बजट की बचत से लेखों में समायोजित होना है तो उसके संबंध में अनुदान संख्या और शीर्ष सहित पूरा ब्यौरा विभागों से मांगा गया है।