High Court Strict on Contempt : अवमानना पर हाईकोर्ट आईएएस अफसरों पर सख्त, वारंट निकाला!
Indore : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट अवमानना याचिकाओं पर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों पर सख्त तेवर अपनाता नजर आ रहा है। हाल ही में एक अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने फिर सख्ती दिखाई। हाईकोर्ट ने आईएएस आईएएस रश्मि अरुण शमी और संजीव सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया है। पुलिस को दोनों अधिकारियों को कोर्ट के समक्ष पेश करने को कहा गया। स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी और स्कूल शिक्षा आयुक्त संजीव सिंह के खिलाफ हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने 20 अक्टूबर को ये वारंट जारी किए।
बुरहानपुर की एक महिला टीचर की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी किए। याचिका पर रश्मि अरुण शमी और संजीव सिंह के खिलाफ हाईकोर्ट की अवमानना का केस भी शुरू कर दिया गया। महिला टीचर माधुरी प्रजापति ने हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में यह याचिका दायर की।
टीचर ने माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने और उनकी प्रथम नियुक्ति के तिथि से पूरा वेतन व अन्य लाभ की मांग करते हुए याचिका लगाई थी। कोर्ट ने सभी राशियों के भुगतान करने के लिए स्पष्ट आदेश जारी किए थे। लेकिन, हाईकोर्ट के आदेश पर एक साल बाद तक अमल नहीं किया गया। इस पर हाईकोर्ट के समक्ष आदेश की अवमानना की याचिका प्रस्तुत की गई।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद इस केस में जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध वारंट जारी करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने इस केस में स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी और स्कूल शिक्षा आयुक्त संजीव सिंह के खिलाफ नामजद वारंट जारी किए हैं। 20 अक्टूबर को जारी किए गए इन वारंटों में पुलिस को दोनों अधिकारियों को कोर्ट के सामने पेश करने का आदेश दिया गया है।