HMT Land Dispute : एचएमटी भूमि मामले में रिटायर आईएएस और आईएफएस अधिकारियों को नोटिस!
Bengaluru : राज्य सरकार ने हिंदुस्तान मशीन टूल्स (एचएमटी) लिमिटेड द्वारा कब्जा की गई पीन्या बागान भूमि की अधिसूचना को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक अंतरिम आवेदन (आईए) दायर करने के लिए एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के साथ-साथ सेवारत आईएफएस अधिकारियों को नोटिस जारी किया गया है।
यह 599 एकड़ भूमि पीन्या वृक्षारोपण का हिस्सा है जो 1896 में वन घोषित की गई थी। बाद में इसे ‘आरक्षित वन’ की कानूनी स्थिति प्राप्त हुई। एचएमटी ने कहा था कि यह जमीन उसे 1960 और 1965 के बीच तत्कालीन मैसूर सरकार द्वारा उपहार में दी गई थी। 8 जुलाई 2020 को कर्नाटक राज्य द्वारा दायर आईए ने शीर्ष अदालत से 443 एकड़ और 6 गुंटा भूमि को गैर-अधिसूचित करने की अनुमति मांगी थी। जमीन एचएमटी को उपहार में दी गई। कंपनी ने 2011 तक 160 एकड़ जमीन विभिन्न पार्टियों को 313.65 करोड़ रुपये में बेच दी थी।
हालांकि, वन, पारिस्थितिकी और पर्यावरण मंत्री ईश्वर बी खंड्रे ने आईए दाखिल करने को प्रक्रियात्मक त्रुटियों से भरी गलती करार दिया। उन्होंने नोट किया था कि वन के रूप में अधिसूचित भूमि की रक्षा करना वन विभाग का दायित्व है और विभाग को आईए को वापस लेने के लिए अदालत के समक्ष एक और आवेदन दायर करने का निर्देश दिया था।