कोविड के बढ़ते मामलों के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

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भोपाल : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी भोपाल श्री अविनाश लवानिया ने भोपाल जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण राज्य शासन के निर्देश अनुसार अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं ।

कलेक्टर श्री लवानिया द्वारा जारी आदेश अनुसार जिले में कक्षा 01 से कक्षा 12 तक समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी , 2022 तक बंद रहेंगे । सभी प्रकार के मेले ( धार्मिक / व्यावसायिक ) , जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है , प्रतिबंधित रहेंगे । समस्त जुलूस एवं रैली प्रतिबंधित रहेगें । समस्त राजनैतिक / सांस्कृतिक / धार्मिक / सामाजिक / शैक्षणिक / मनोरजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित होगी।

बंद हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही आयोजन / कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे । खेलकूद सम्बन्धी गतिविधियों के लिये स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे । कोविड उपयुक्त व्यवहार ( Covid Appropriate Behavior ) जैसे फेस मास्क का उपयोग सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन किया जाना अनिवार्य होगा । मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही की जायेगी ।

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी ।