5 हजार की रिश्वत लेने वाले लाइनमैन को 4 वर्ष की सजा!

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सिंहस्थ-2004

5 हजार की रिश्वत लेने वाले लाइनमैन को 4 वर्ष की सजा!

Ratlam : विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) आदित्य रावत ने 5 हजार रुपए की रिश्वत लेने वाले लाइनमैन बंशीदास को 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। एक किसान के खेत में लगी 5 हॉर्सपावर की मोटर 7 हॉर्सपावर का लोड ले रही थी। मोटर चलाए रखने के नाम पर लाइनमैन बंशीदास ने किसान से रिश्वत मांगी थी।

जिला अभियोजन अधिकारी जी पी घटिया ने बताया कि 12 जनवरी 2020 को धामेडी निवासी नानालाल पाटीदार ने लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन शिकायत दर्ज की थी कि मेरी पत्नी बालीबाई के नाम पर ग्राम नौलखा मे 8 बीघा जमीन है। पंचेवा ग्रीड पर पदस्थ लाइनमैन बंशीदास का कहना है कि खेत के ट्यूबवेल पर सिंचाई के लिए लगी मोटर 7 हॉर्सपावर का लोड ले रही है जबकि तुमने 5 हॉर्सपावर का कनेक्शन ले रखा है।

5 हॉर्सपावर में मोटर चलाना है तो मुझे 10 हजार रुपए देना पड़ेंगे नहीं तो कनेक्शन काट दुंगा। आखिर में लाइनमैन बंशीदास 5 हजार रुपए लेने तैयार हो गया। 13 जनवरी 2020 को जावरा में बस स्टैंड के यहां लाइनमैन बंशीदास को नानालाल से रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। लोकायुक्त ने 16 मार्च 2023 को रतलाम की विशेष न्यायालय में केस पेश किया था। न्यायालय ने बंशीदास 56 पिता शोभादास निवासी लोहारी (जावरा) को सजा सुनाई। शासन की और से पैरवी विशेष अभियोजक कृष्णकांत चौहान ने की।