पत्नी के आशिक की हत्या कर छिपाने के लिए रेलवे ट्रैक पर फेंकने वाले आरोपी को आजीवन कारावास!

हत्यारे से जप्त मृतक के खून सने कपड़े और चाकू का डीएनए बना मुख्य साक्ष्य!

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पत्नी के आशिक की हत्या कर छिपाने के लिए रेलवे ट्रैक पर फेंकने वाले आरोपी को आजीवन कारावास!

Ratlam : पत्नी का दुसरे व्यक्ति से नाजायज संबंध होने पर एक युवक ने पत्नी के आशिक की हत्या कर दी थी और उसे छिपाने के लिए उसका शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया था। न्यायालय में हत्या साबित होने पर आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया। फैसला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया ने दिया।

 

अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया कि 13 अक्टूबर 2018 की रात में मोरवनी रेलवे स्टेशन के पास एक युवक की सर कटी लाश मिली थी। पुलिस को इसकी शिनाख्त दयाभाई (40) पिता रामसिंह निवासी सरतापुर जिला मोरबी गुजरात के रूप में हुई। जांच में 14 अक्टूबर 2018 को पता चला कि मृतक दयाभाई की कार मोरवनी निवासी हेमराज पिता मांगू डामर के घर के पीछे खड़ी हैं। जब हेमराज से पुलिस ने पुछताछ की तो उसने दयाभाई की हत्या करना कबूला। पुलिस की जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि दयाभाई की हत्या करने के बाद उसे रेलवे ट्रैक पर फैंका गया हैं ताकि पुलिस को यह नहीं लगे की हत्या की गई हादसा ही लगे।

 

पुलिस की जांच में यह सामने आया कि घटना से 3 साल पहले आरोपी हेमराज पत्नी के साथ मजदूरी करने गुजरात के मोरबी गए थे। वहां पर मजदूरों के ठेकेदार दयाभाई का उसकी पत्नी से मेल-जोल बढ़ने का हेमराज को शक होने पर वह परिवार के साथ वापस मोरवनी आ गया था। 3 महीने बाद आरोपी हेमराज की पत्नी बगैर बताए गुजरात के मोरबी चली गई थी तो हेमराज ने पुलिस को गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसके 2 महीने बाद हेमराज की पत्नी वापस आ गई और बोली की अपनी मर्जी से दयाभाई के पास चली गई थी। इसके बाद दयाभाई गुजरात से मोरवनी हेमराज के घर पर आने लगा।

23 अक्टूबर 2018 को भी दयाभाई हेमराज के घर आया था और रात वहीं सोया हुआ था जबकि हेमराज घर के बाहर खटिया पर सोया हुआ था। रात में दयाभाई शराब के नशे में हेमराज के पास आया और उसकी पत्नी को साथ लेकर जाने का कहने लगा इस पर बात बढ़ गई और हेमराज ने दयाभाई का मुंह दबाकर उसकी छाती पर ईंट मार दी इससे दया बेहोश हो गया तो हेमराज उसे उठाकर पास में स्थित रेलवे ट्रैक पर लें गया और फेंक दिया था। हेमराज ने वहां दयाभाई को चाकू से गोदकर हत्या कर डाली और भाग निकला। मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि रेल से कटने से जो उसे चोटे आई थी वह मरने के बाद की थी। आरोपी के कपड़ों से मृतक का खून और खून से सने कपड़े और चाकू भी बरामद किए गए थे।

 

न्यायालय ने आरोपी हेमराज को धारा 302 भादंवि के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं 4 हजार रुपए का अर्थदंड एवं धारा 201 के अपराध में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार अर्थदंड से दंडित किया अभियोजन की और से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई।