फसल बीमा की शिकायतों के निपटारे के लिए जिले और राज्य स्तर पर समितियां, इस बार 4 बीमा कंपनियां करेंगे किसानों का फसल बीमा

फसल बीमा कराने के बाद किसान अतिरिक्त बीमित क्षेत्र की सूचना 90 दिन में दे सकेंगे

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फसल बीमा की शिकायतों के निपटारे के लिए जिले और राज्य स्तर पर समितियां, इस बार 4 बीमा कंपनियां करेंगे किसानों का फसल बीमा

भोपाल:मध्यप्रदेश में इस बार किसानों द्वारा बोई गई फसलों का बीमा चार बड़ी कंपनियां करेंगी। किसान इसके लिए दिसंबर अंत तक आवेदन कर सकेंगे। फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए जिला स्तरीय शिकायत निवारण संवैधानिक समिति और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण संवैधानिक समितियां गठित की गई है। फसल बीमा कराने के बाद किसान अतिरिक्त बीमित क्षेत्र की सूचना भी 90 दिन के भीतर दे सकेंगे।

प्रदेश के 53 जिलों में इस बार चार अलग-अलग बीमा कंपनियों को खरीफ वर्ष 2024 एवं रबी वर्ष 2024-25 में क्रियान्व्यन के लिए क्लस्टर बनाकर जिम्मेदारी दी गई है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी भोपाल, सीहोर, आगर मालवा, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, रतलाम, अशोकनगर, भिंड, दतिया, गुना, मुरैना, ग्वालिय, राजगढ़, श्योपुर, शिवपुरी, अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडौरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी, हरदा और होशंगाबाद में किसानों की फसलों का बीमा करेंगी। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी को देवास, इंदौर, रायसेन, विदिशा, बैतूल, हरदा, होशंगाबाद में बीमा करने की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री के गृह जिले उज्जैन में निजी कंपनी इफको टोकियों को बीमा की जिम्मेदारी दी गई है। एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, झाबुआ, खंडवा और खरगौन जिले की जिम्मेदारी सौपी गई है।

प्रदेश में रबी मौसम में गेहूं सिंचित, गेहूं असंचित, चना, राई-सरसों को इकाई दो स्तर पर अलसी को बीमा इकाई एक स्तर पर और मसूर को जिला स्तर पर परिभाषित क्षेत्र घेषित किया गया है। किसानों के लिए फसल बीमा योजना पूरी तरह स्वैच्छिक रखी गई है। यदि योजना से किसान बाहर होना चाहते है तो बीमांकन की अंतिम तारीख के सात दिनj पहले इसे चुन सकते है। बीमा करने और प्रीमियम जमा कने की अवधि एक अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 रहेगी। किसानों के लिए प्रीमियम दर रबी मौसम में सभी अनाज, तिलहन और दलहन फसलों के लिए बीमित राशि का डेढ़ प्रतिशत या वास्तविक दर जो कम हो रहेगी। सभी बीमित अधिसूचित फसलों के लिए सभी किसानोंj हेतु क्षतिपूर्ति स्तर अस्सी प्रतिशत होगा। किसानों को प्रतिबंधित बुआई की घोषणा पंजीयन की अंतिम तिथि से पंद्रह दिन के भीतर करना होगा। बीमित फसल में बदलाव की सूचना ऋणी किसान प्रीमियम नामे या संग्रह किये जाने की अंतिम तारीख से दो दिन पहले कर सकेंगे।किसानों के खातों स९ प्रीमियम लिए जाने के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर रहेगी। किसानों को पोर्टल से एसएमएस के द्वारा सूचना पंजीयन की अंतिम तिथि से पंद्रह दिन के अंदर और रबी में पंद्रह जनवरी रहेगी। योजना से बाहर निकलने के लिए लिखित सहमति पंजीयन की अंतिम तिथि से सात दिन पहले रहेगी। पौर्टल पर किसानों के डाटा को मंजूर या नामंजूर कंपनी डाटा अपलोड किए जाने की अंतिम तारीख से पंद्रह दिन के अंदर ऋणी किसानों के लिए और तीस दिन के अंदर अऋणी किसानों के लिए कर सकेंगे। अतिरिक्त बीमा क्षेत्र की जानकारी पंजीयन प्रीमियम लेने की अंतिम तारीख से 90 दिन रहेगी। बीमा आवेदनों की मंजूरी पंजीयन के साठ दिन में होगी। प्राकृतिक आपदा में राहत मिलेगी लेकिन दुर्भावना जनित क्षतियों पर क्षतिपूर्ति नहीं मिलेगी।