New Delhi : सुप्रीम कोर्ट (SC) के मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) समाप्त करने के आदेश के बाद प्रदेश सरकार की पुनर्विचार याचिका पर 3 जनवरी को होने वाली सुनवाई को टाल दिया गया था। अब इस मामले पर आज 17 जनवरी को सुनवाई होगी। केंद्र सरकार भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। लेकिन, सर्वोच्च अदालत में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) की सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई होगी।
राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा व कांग्रेस नेता जफर पंचायत चुनाव के परिसीमन व रोटेशन को लेकर अदालत गए थे। इसमें विवेक तन्खा की याचिका की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के एक मामले में महाराष्ट्र के लिए किए गए अपने फैसले का हवाला देकर मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) नहीं देने का आदेश दिया था। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण पर पुनर्विचार याचिका (Review petition on OBC Reservation) लगाई थी और जल्द सुनवाई का आग्रह किया था। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
केंद्र सरकार भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट
केंद्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्धारित सुनवाई की तारीख पर वर्चुअल सुनवाई की और इसके लिए अगली तारीख 17 जनवरी तय की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार और ओबीसी संगठनों के वकील वर्चुअल सुनवाई के लिए उपस्थित हुए थे।
आरक्षण खत्म होने पर संगठन मैदान में
ओबीसी आरक्षण के खत्म होने के बाद ओबीसी संगठनों ने भोपाल में 2 जनवरी को CM हाउस के घेराव का ऐलान किया था। इसकी पुलिस और प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। इससे रविवार को भोपाल में कानून व्यवस्था की स्थिति बन गई थी और शहर के सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस ने आंदोलनकारियों की धरपकड़ की थी। आंदोलन में ओबीसी के अलावा एससी, एसटी से जुड़े संगठन भी उतर आए थे।