No Relief to Ex IAS Pooja Khedkar: हाई कोर्ट ने बर्खास्त IAS अधिकारी पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र कैडर की बर्खास्त IAS अधिकारी पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिन पर यूपीएससी आवेदन में “तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने और झूठ बोलने” का आरोप है।
हाईकोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा भी हटा दी। जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने कहा कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ मजबूत मामला बनता है।
अदालत ने 27 नवंबर, 2024 को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि खेडकर को गिरफ्तारी से बचाने वाली अंतरिम राहत फैसला सुनाए जाने तक जारी रहेगी।