अनिल झालानी ने अग्रिम जमानत की याचिका ली वापस!

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अनिल झालानी ने अग्रिम जमानत की याचिका ली वापस!

Ratlam : शहर के बिरियाखेड़ी क्षेत्र की जमीन के आवंटन और उपयोग करने के गलत तरीके के मामले में आरोपी बनाए गए कॉलोनाइजर अनिल झालानी ने अग्रिम जमानत आवेदन वापस ले लिया हैं। यह मामला सर्वे क्रमांक 150/8 और 150/1/2/1 की भूमि का हैं जो भागीदारी फर्म श्रीराम इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के नाम पर मुख्तियारनामें के माध्यम से आवंटित किया गया था। बाद में फर्म भागीदार अनिल झालानी ने इस भूमि पर कॉलोनी विकसित की थी। इसमें आवंटित जमीन से ज्यादा कई भूखंड मोहननगर गृह निर्माण समिति को दें दिए।

‌ मामले में विवेकानंद गृह निर्माण समिति अध्यक्ष मनीष शर्मा ने शिकायत की थी। फिर ओद्योगिक क्षेत्र थाना पर अनिल झालानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अनिल झालानी ने अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय इंदौर में याचिका दायर की थी। बुधवार को सुनवाई में न्यायालय ने याचिका निरस्त करने की बात कहते हुए झालानी के अभिभाषक से पुछा था कि याचिका वापस लेंगे क्या? तो अभिभाषक ने इसे वापस लें ली!

यह हैं पूरा मामला!
शहर के बीरियाखेड़ी क्षेत्र में सर्वे नंबर 150/8 और 150/1/2/1 की भूमि, यह भूमि श्रीराम इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, जो एक भागीदारी फर्म है, के नाम पर मुख्तियारनामें के माध्यम से आवंटित की गई थी। श्रीराम इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के भागीदार अनिल झालानी ने इस भूमि का उपयोग कॉलोनी के विकास हेतु अनुमति लेकर विभिन्न भूखंडों का विक्रय किया।

इस दौरान झालानी ने मोहन नगर गृह निर्माण समिति का निर्माण कर कई भूखंडों को समिति को आवंटित कर दिया। इसमें झालानी पर आरोप हैं कि इस प्रक्रिया में श्रीराम इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के नाम पर जो भूमि थी, उससे अधिक भूमि का आवंटन कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप पड़ोसी कॉलोनी विवेकानंद गृह निर्माण समिति की भूमि पर अतिक्रमण हुआ और अवैध रूप से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तैयार कर दिए गए।

विवेकानंद गृह निर्माण समिति के अध्यक्ष मनीष शर्मा द्वारा की गई शिकायत के आधार पर मामले की जांच के लिए गठित संयुक्त जांच समिति ने इसे एक आपराधिक मामला पाया। इसके पश्चात औद्योगिक क्षेत्र थाना, रतलाम पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कर अनिल झालानी को मुख्य आरोपी बनाया हैं इस बहुचर्चित मामले में जनता को इंतजार है कि गिरफ्तारी होगी या वजूद का प्रभाव….?