Home Bar: अब घर घर खुल सकेंगे होमबार, प्रदेश के 4500 से अधिक करोड़पतियो को मिलेगा मौका

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भोपाल। प्रदेश में नई शराब दुकानें भले ही नहीं खुले लेकिन अब घर-घर होमबार खुल सकेंगे, जहां लोग घरों में जमकर शराब भी रख सकेंगे और उसका जमकर सेवन भी कर सकेंगे।

नई आबकारी नीति में राज्य सरकार ने हर साल एक करोड़ से अधिक का आयकर रिटर्न भरने वाले प्रदेश के करोड़पतियों को घर में होमबार खोलने की अनुमति दे दी है।

मध्यप्रदेश में इस समय चार हजार पांच सौ से अधिक करोड़पति है। ऐसे लोग अब लायसेंस लेकर घर में होमबार खोल सकेंगे।

प्रदेश के ऐसे सभी व्यवसायी, पेशेवर लोग जिनकी सालाना आमदनी एक करोड़ से अधिक है तो उन्हें घर में ही होमबार खोलने के लिए राज्य सरकार बकायदा लाइसेंस जारी करेगी।

इसके लिए पचास हजार रुपए देकर लाइसेंस लेना होगा। अभी तक एक व्यक्ति तीन बोतल सील पैक और एक खुली बोतल या एक पेटी बीयर रख सकता है।

अब नई आबकारी नीति में यह प्रावधान किया गया है कि लाइसेंस धारक चार गुना ज्यादा शराब घर पर रख सकेगा। घर में पार्टी करने के लिए ऐसे होमबार लाइसेंस धारक को अलग से अनुमति लेने की जरुरत नहीं होगी।

नई व्यवस्था एक अप्रैल से, नियम बन रहे

पचास हजार रुपए का लाइसेंस लेकर होम बार खोलने की अनुमति किस तरह मिलेगी। होमबार कहां-कहां प्रतिबंधित रहेंगे।

होमबार में क्या अनुमति होगी और किस तरह के प्रतिबंध होंगे, इसके लिए आबकारी विभाग नियम बना रहा है। ये नियम नये वित्तीय वर्ष से पहले मार्च तक जारी हो जाएंगे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नई पालिसी अगले वित्तीय वर्ष से जारी होगी, उसके नियम अब आबकारी विभाग तैयार कर रहा है।

इस तरह बढ़ जाएंगी शराब की दुकानें 

मध्यप्रदेश में वर्तमान में देशी शराब की 25 सौ और विदेशी शराब की 1061 दुकाने है। नई आबकारी पॉलिसी में यह छूट दी गई है कि शराब ठेकेदार देशी शराब की दुकान पर विदेशी और विदेशी शराब की दुकान पर देशी शराब बेच सकेंगे।

इसके लिए भी नियम बनाए जा रहे है। इसका असर यह होगा कि प्रदेश में भले ही शराब की नई दुकान नहीं खुलेगी लेकिन अब देशी शराब और विदेशी शराब की दुकानों की संख्या बढ़ जाएगी। याने कुल 3561 दुकानों पर देशी शराब भी मिल सकेगी और विदेशी शराब भी मिल सकेगी।

महानगरों में सुपरमार्केट में भी बिकेगी वाइन

प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में चयनित सुपर मार्केट में फिक्स लाइसेंस फीस पर वाइन विक्रय के काउंटर संचालित करने के लाइसेंस दिए जाएंगे। इस तरह सुपर मार्केट के जरिए भी शराब बेची जा सकेगी।

सभी एयरपोर्ट पर विदेशी शराब के काउंटर

नई आबकारी नीति में यह प्रावधान भी किया जा रहा है कि सभी एयरपोर्ट पर विदेशी मदिरा बेचने के काउंटर खोले जा सकेंगे। इससे एक तरह से सभी एयरपोर्ट पर भी शराब बेचने के रास्ते खुल जाएंगे।