Ultimatum to Departments: राज्य की संचित निधि से बैंक खातों में रखी अधिक शेष राशि वापस न की तो अगला बजट नहीं

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Ultimatum to Departments: राज्य की संचित निधि से बैंक खातों में रखी अधिक शेष राशि वापस न की तो अगला बजट नहीं

वित्त विभाग के PS का विभागों को अल्टीमेटम

भोपाल. सरकारी महकमों को राज्य की संचित निधि से आहरित कर बैंक खातों में रखी गई आवश्यकता से अधिक शेष राशि राज्य शासन की संचित निधि में जमा कराना होगा। वित्त विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, कलेक्टरों को इस बाबत निर्देश जारी किए है।

पीएस रस्तोगी ने विभागों से कहा है कि विभाग और उनके अधीनस्थ संस्थानों में जमा राशि की 31 जनवरी 2025 तक समीक्षा की जाए और शेष राशि 31 मार्च 2025 के पूर्व सायबर कोषालय के माध्यम से राज्य की संचित निधि में जमा कराने का कष्ट करें । इसका पालन करने के बाद ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी को बजट आवंटन किया जा सकेगा। बजट आवंटन न होंने के कारण उत्पन्न असुविधा के लिए संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

वित्त विभाग को जानकारी मिली है कि कई सरकारी विभागोें ने राज्य की संचित निधि से राशियां निकालकर बैंक खातों में जमा कर रखी है। कई विभागों ने उनकी इस साल की जरुरत से अधिक राशि निकालकर बैंक खातों में जमा कर रखी है। जरुरत से अधिक सारी राशि 31 मार्च से पहले राज्य की संचित निधि में वापस जमा कराना होगा। ऐसा न करने पर अगले साल बजट आवंटन नहीं होगा।