रिश्वत लेने के आरोपी उपयंत्री को 4 वर्ष का सश्रम कारावास

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सिंहस्थ-2004

बड़वानी से सचिन राठौर की रिपोर्ट 

बड़वानी: प्रथम अपर सत्र न्यायालय बड़वानी श्री कैलाश प्रसाद मरकाम ने पारित अपने फैसले मे रिश्वत लेने के आरोपी शैलेष पिता लक्ष्मण पंवार निवासी राजपुर को धारा-7, 13(1)डी, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनिम, 1988 चार-चार वर्ष का सश्रम कारावास एंव 5000-5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री महेश पटेल जिला लोक अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई।

अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया कि फरियादी अनीस अहमद पिता अब्दुल हाफिज निवासी हाउसिंग बोर्ड काॅलानी की मेसर्स राज कंस्ट्रक्शन नाम की फर्म है।

वर्ष 2014 में राजपुर नगर परिषद के इण्डोर स्टेडियम के शेष निर्माण कार्य की 13,79,500/ की निविदा जारी हुई थी, जिसका टेण्डर आवेदक को प्राप्त हुआ था। आवेदक द्वारा कराये गये कार्य के प्रथम रनिंग बिल उपयंत्री शैलेष पवांर नगर परिषद राजपुर के माध्यम से नगर परिषद कार्यालय में जमा किये थे।

जिनका आहरण आवेदक को चैक के माध्यम से हो चुका था। चैक प्राप्ती के बाद नगर परिषद राजपुर के सी.एम.ओ. श्री दिनेश जमरे ने आवेदक के उपर दबाव बनाकर आहरित राशि का 20 प्रतिशत के हिसाब से एक लाख रूपये रिश्वत के ले लिये थे।

इसी प्रकार दुसरी बार कराये गये कार्य के द्वितीय रनिंग बिल उपयंत्री शैलेष पवांर के माध्यम से नगर परिषद राजपुर में जमा किये गये थे। जिसका आहरण आवेदक को चैक के माध्यम से हो चुका था, चेक प्राप्त होने के बाद उपयंत्री शैलेष पवांर ने आवेदक के उपर दबाव बनाकर आहरित राशी के 20 प्रतिशत के हिसाब से 1,60,000/- रूपये लिये थे।

इस प्रकार प्रति रनिंग बिल के समय बिलों के आहरण हेतु 20 प्रतिशत के हिसाब से 1,11,200/- रूपये के हिसाब से रिश्वत की मांग की गई थी ओर बोला कि अगर पैसे नहीं दोगे तो चतुर्थ रनिंग बिलों का भुगतान नहीं होगा। आवेदक द्वारा तृतीय रनिंग बिल के भुगतान के बाद 4,00000 /रूपये का कार्य किया जा चुका था।

सी.एम.ओ. दिनेश जमरे ने अपने मोबईल से आवेदक को फोन लगाकर आहरित राशी के 5 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत की मांग की थी। जिसको आवेदक द्वारा अपने मोबाईल में रिकार्ड कर लिया गया था।

उसने लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर से लोकायुक्त इंदौर द्वारा कार्यवाही करते हुए, आरोपी दिनेका जमरे मुख्य नगर परिषद अधिकारी राजपुर को। शासकीय आवास में आवेदक से 20,000 हजार रू. रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़ा।

लोकायुक्त पुलिस इंदैार द्वारा प्रकरण में कार्यवाही कर प्रकरण की विवेचना पुर्ण कर, टीम में प्रकरण की विवेचना दिनेश चंद्र पटेल द्वारा की गई। आरोपी दिनेश जमरे की मृत्यु हो चुकी है।