

Court’s Decision : निजी जमीन पर पड़ोसी ने अतिक्रमण कर बना दी बिल्डिंग, न्यायालय के आदेश पर बिल्डिंग पर चला बुलडोजर!
Ratlam : जिले के जावरा में पिपलोदा रोड़ पर स्थित खंडेलवाल कॉलोनी क्षेत्र में एक व्यक्ति ने दुसरे व्यक्ति की जमीन पर अवैध रूप से बिल्डिंग बना ली थी। न्यायालय ने फैसला सुनाया और इसे अतिक्रमण बताया, डिस्मेंटल करवाया और जमीन का आधिपत्य फरियादी को दिलाया।
प्रकरण के एडवोकेट विजय स्वर्णकार एवं राकेश मुखिया ने बताया कि वादीगण उमेश शर्मा, मधुलिका शाकल्य के स्वामित्व वाली जमीन (भूखंड) क्रमांक (8) पर पड़ोसी भूखंड क्रमांक (9) के मालिक दुर्गाबाई चंद्रावत और दिग्विजय सिंह ने अतिक्रमण कर बिल्डिंग तान दी थी।
इससे आहत होकर फरियादी उमेश शर्मा, मधुलिका शाकल्य ने सिविल न्यायालय में वाद, अतिक्रमणकर्ता दुर्गाबाई, दिग्विजय सिंह चंद्रावत और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय में वाद दायर किया था। इसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने वादीगण को सही ठहराते हुए दुर्गाबाई, दिग्विजय सिंह पक्ष द्वारा किए गए अवैध निर्माण को अतिक्रमण ठहराते हुए इसे हटाने के आदेश दिए। न्यायालय के इसी आदेश के पालन में अब उक्त अवैध बिल्डिंग निर्माण को जेसीबी से तुड़वाया और भुखंड क्रमांक 8 का आधिपत्य फरियादी उमेश शर्मा, मधुलिका शाकल्य निवासी शास्त्री नगर को दिलवाया!