भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने सीधी भर्ती से भरे जाने वाले प्रदेश और जिला स्तरीय पदों के लिए 73 परसेंट आरक्षण लागू कर दिया है। इसके लिए शासन ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, संभाग आयुक्त, कलेक्टर और सभी संबंधित अधिकारियों को नवीन 100 बिंदु आरक्षण रोस्टर जारी करते हुए उसके निर्धारण के निर्देश किए हैं।
सामान्य प्रशासन द्वारा इस संबंध में जारी रोस्टर में अनुसूचित जाति को 16% अनुसूचित जनजाति को 20%,अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण लागू किया गया है।
अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 8 मार्च 2019 और EWS के लिए आरक्षण 2 जुलाई 2019 से लागू है।
निर्देश में कहा गया है कि भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी स्थिति में गणना न की जाए। .
इसी निर्देश के बिंदु क्रमांक 2.2 में कहा गया है कि उक्त दिनांको की स्थिति में पूर्व रोस्टर को पूर्व नियमों के अंतर्गत अद्यतन कर रोक दिया जाए एल। पूर्व अनुसार एससी, एसटी और ओबीसी के बैकलॉग/ कैरी फॉरवर्ड पदों को एक सुभिन्न समूह के रूप में रखते हुए उन पदों की नियम अनुसार जैसे जैसे पूर्ति होगी वैसे वैसे पूर्व रोस्टर में ही उनके लिए निर्धारित बिंदुओं के सामने अंकित किया जाए।