
Tax Exemption for CNG Vehicles : सरकार की घोषणा, CNG वाहनों को टैक्स में लाइफटाइम छूट!
Bhopal : प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के बाद अब सीएनजी वाहनों को बढ़ावा देने का फैसला किया। इसके तहत फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट युक्त सभी नए वाहनों को लाइफटाइम व्हीकल टैक्स में छूट दी जाएगी। यह छूट अलग-अलग कैटेगरी के वाहनों के लिए अलग-अलग तय की गई। परिवहन विभाग ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, ऐसे हाइब्रिड ईंधन स्रोत युक्त वाहन, जिनमें सीएनजी के साथ अन्य ईंधन भी शामिल है या जिनमें बाद में सीएनजी किट फिट कराई गई है (रेट्रो फिटमेंट), उन्हें इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। परिवहन विभाग के जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, ऐसे हाइब्रिड ईंधन स्रोत युक्त वाहन, जिनमें सीएनजी के साथ अन्य ईंधन भी शामिल है या जिनमें बाद में सीएनजी किट फिट कराई गई है (रेट्रो फिटमेंट), उन्हें इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। यह छूट केवल उन्हीं वाहनों को दी जाएगी जो फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट के साथ आते हैं और जिनका पंजीकरण सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) नीति 2025 के तहत एक वर्ष की अवधि में किया जाएगा। इन वाहनों को लाइफटाइम व्हीकल टैक्स में 1% की छूट मिलेगी।
वाहनों को टैक्स में रियायत इन कैटेगरी में
– मोटरसाइकिल एवं 12 सवारी + चालक क्षमता वाले वाहन (कीमत 10 लाख रुपए से कम) (वाहन मूल्य का 7%)
– इसी श्रेणी के वाहन (कीमत 10 लाख से 20 लाख रुपए के बीच) (वाहन मूल्य का 9%)
– इसी श्रेणी के वाहन (कीमत 20 लाख रुपए से अधिक) (वाहन मूल्य का 13%)
– 7500 किलोग्राम तक के मालवाहक वाहन (वाहन मूल्य का 7%)
– 7500 किलोग्राम से अधिक भार वाले मालवाहक वाहन (वाहन मूल्य का 4%)
– अन्य सभी प्रकार के वाहन (वाहन मूल्य का 9%)





