Vijay Shah Case: मंत्री विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, 3 IPS अफसरों की SIT गठित करने के आदेश

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Vijay Shah Case: मंत्री विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, 3 IPS अफसरों की SIT गठित करने के आदेश

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने 3 IPS अफसरों की SIT बनाने का आदेश दिया है।

इस SIT में एक महिला IPS अधिकारी को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। SIT जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट करेगा।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि कल रात 10:00 बजे तक SIT का गठन कर दिया जाए। 28 मई तक पहली स्टेटस रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।

मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।

कोर्ट में आज इस मामले को लेकर सुनवाई हुई।

विजय शाह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर से माफी की बात कही तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंत्री ने बिना सोचे समझे जो कहा और अब माफी मांग रहे हैं। हम माफी को अस्वीकार करते हैं। दोबारा माफी मांगी तो उसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना समझेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा नेताओं से अच्छे आचरण की उम्मीद की जाती है।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन के प्रति भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही FIR दर्ज क्यों नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विजय शाह के बयान से पूरा देश नाराज है।

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