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जांच में पाया गया कि 6 अक्टूबर 2007 से 31 मार्च 2011 की अवधि के दौरान पंजाब नेशनल बैंक शाखा बागचीनी जिला मुरैना में पदस्थ शाखा प्रबंधक अजय कुमार भट्ट एवं बैंक कृषि अधिकारी कुणाल नाग एवं अन्य द्वारा 50 हितग्राहियों के KCC खातों में कूटरचित एवं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 95 लाख 31 हजार रुपए KCC ऋण दर्शाकर उक्त राशि का गबन किया गया है।
जांच में 50 हितग्राहियों में 45 हितग्राहियों का अस्तित्व ही नहीं पाया गया और पांच हितग्राहियों का अस्तित्व होना पाया गया जिनके द्वारा लोन लेने से इनकार किया गया है।
आरोप प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाए जाने से उक्त आरोपियों के विरुद्ध धारा 420, 409, 459, 468, 120B भा द वि एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।