
IPS D Shilpa: हाईकोर्ट ने 2015 बैच की IPS अधिकारी को कर्नाटक कैडर में स्थानांतरित करने का आदेश दिया
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा में 2015 बैच की IPS अधिकारी डी शिल्पा का कैडर केरल से बदलकर कर्नाटक करने का आदेश दिया है।
शिल्पा को मूल रूप से केरल कैडर आवंटित किया गया था । खंडपीठ ने पाया कि याचिकाकर्ता, जो कर्नाटक की मूल निवासी है, को गलत तरीके से केरल कैडर सौंपा गया था।
अदालत ने निर्देश दिया कि कर्नाटक कैडर में उनके शामिल होने के बारे में दो महीने के भीतर फैसला लिया जाना चाहिए। वर्तमान में, वह केरल पुलिस मुख्यालय में एआईजी के रूप में कार्यरत हैं । याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 2015 में कैडर आवंटन के दौरान हुई त्रुटि के कारण उन्हें कर्नाटक कैडर से बाहर रखा गया था।





