Home Bar Licence: आबकारी विभाग द्वारा होमबार लाइसेंस की आय सीमा एक करोड़ से घटाकर 35 लाख के बावजूद MP में लाइसेंस लेने नहीं आ रहे लोग,केवल 5 लाइसेंस जारी

329

Home Bar Licence: आबकारी विभाग द्वारा होमबार लाइसेंस की आय सीमा एक करोड़ से घटाकर 35 लाख के बावजूद MP में लाइसेंस लेने नहीं आ रहे लोग,केवल 5 लाइसेंस जारी

भोपाल: मध्यप्रदेश में महानगरों में यूं तो घर में आलीशान शराब बॉर बनाकर रोजाना जाम छलकाने वाले हजारों लोग है लेकिन आबकारी विभाग उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। फरवरी में आबकारी विभाग ने जारी नई आबकारी पॉलिसी में इसके लिए वार्षिक आय सीमा एक करोड़ से घटाकर पैतीस लाख कर दी है। अप्रैल से नई पॉलिसी लागू होंने के बाद आबकारी विभाग को केवल भोपाल और इंदौर में ही पांच रईस ऐसे मिल पाए है जिन्होंने बाकायदा फीस जमा कर आबकारी विभाग से होमबार लाइसेंस लिए है।

घर में बार खोलने के लिए पहले वार्षिक आय सीमा एक करोड़ रुपए थी। आबकारी विभाग ने इस साल की नई आबकारी नीति में यह आय सीमा घटाकर पैतीस लाख रुपए कर दी है। नई पॉलिसी बनने के पहले केवल चार लोगों ने होमबार लाइसेंस लिए थे। अब आय सीमा घटा देने के बाद भी केवल पांच लोगों ने ही होमबार लाइसेंस लिए है।

होमबार लाइसेंस लेने के लिए पैतीस लाख रुपए से अधिक का इनकम टैक्स रिटर्न देना होता है साथ ही एक शपथ पत्र देना होता है। इसकी वार्षिक फीस पचास हजार रुपए जमा करने के बाद आबकारी विभाग के अधिकारी निरीक्षण करके होमबार लाइसेंस जारी कर देते है। खरीदी गई शराब के बिल, इनवॉइस डॉक्यूमेंट चेक किए जाते है। शिकायत मिलने पर इनके निरीक्षण कर कमियों पर कार्रवाई भी की जाती है।

भोपाल और इंदौर ही बना पाए पांच होंमबार लाइसेंस-
पॉलिसी में आय सीमा घटाए जाने के बाद होमबार लाइसेंस जारी करने में केवल इंदौर और भोपाल के जिला आबकारी अधिकारी ही सफल रहे है। ग्वालियर और जबलपुर सहित अन्य जिलों में कोई भी अधिकारी न तो होमबार लाइसेंस जारी कर पाए है और न ही अवैध रुप से संचालित ऐसे होमबार के खिलाफ कोई कार्यवाही कर पाए है। भोपाल में दो होमबार लाइसेंस जारी किए गए है।