Ratlam News: DM ने पांच आदतन अपराधियों को किया जिलाबदर

रतलाम के साथ ही इन पांच जिले में अब प्रवेश नहीं कर सकेंगे

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Expel out of District: छः गुण्डे जिलाबदर, अब पांच जिलों में नहीं कर सकेंगे प्रवेश

रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट

Ratlam: असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले पांच गुण्डों को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए अधिनियम की धारा 5 ‘क’ तथा ‘ख’ के अंतर्गत पांच आरोपियों को जिला बदर किया है।जारी आदेश के अनुसार पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर
उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन,आगर, धार,झाबुआ,मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

01-मयूर जिला बदर
पुलिस थाना बिलपांक अंतर्गत ग्राम सुराना निवासी मयूर पिता इकबाल खां को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है। उक्त अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर, धार, झाबुआ, मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

02-वसीम उर्फ केटली जिला बदर
पुलिस थाना ताल अंतर्गत खटीक गली ताल निवासी वसीम उर्फ केटली पिता सलीम को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।

03-जावेद जिला बदर
पुलिस थाना माणकचौक अंतर्गत मराठों का वास निवासी जावेद उर्फ लम्बू उर्फ गमला पिता इस्माईल को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है।

04-शेर अली जिला बदर
पुलिस थाना बिलपांक अंतर्गत ग्राम सुराना निवासी शेर अली उर्फ शेरू पिता मैहर अली को 1 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया है।

05-विशाल जिलाबदर
पुलिस थाना सैलाना अंतर्गत महालक्ष्मी गली सैलाना निवासी विशाल पिता मोहनलाल त्रिवेदी को 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर किया है।
इस अवधि में आरोपी रतलाम जिले की राजस्व सीमा के अलावा समीपस्थ जिला उज्जैन, आगर,धार,झाबुआ,मंदसौर की राजस्व सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।