Dangerous Medicines : 17 खतरनाक दवाइयों की लिस्ट CDSCO ने जारी की, इन्हें एक्सपायरी के बाद नष्ट करना ही जरूरी!

जानिए कौनसी है वे 17 दवाइयां जो एक्सपायरी के बाद जहर बन जाती हैं!

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Dangerous Medicines : 17 खतरनाक दवाइयों की लिस्ट CDSCO ने जारी की, इन्हें एक्सपायरी के बाद नष्ट करना ही जरूरी!

New Delhi : एक्सपायरी डेट के बाद कई दवाइयों का यदि गलती से उपयोग भी कर लिया जाए, तो वे नुकसान नहीं करती। लेकिन, कुछ ऐसी दवाइयां भी है जो एक्सपायरी डेट के बाद जहर की तरह असर करती है। एक बात यह भी इन दवाइयों का उपयोग उसी व्यक्ति के लिए निर्धारित किया जाता है, जिसे उसकी जरूरत है, अन्य किसी को ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने 17 दवाइयों की एक सूची बनाई है, जिनके बारे में कहा गया कि अगर उनकी एक्सपायरी डेट समाप्त हो गई या उनका उपयोग नहीं किया गया तो इन्हें खुले में फेंकने के बजाय शौचालय में फ्लश कर देना चाहिए। इसलिए कि घर के लोगों और पालतू जानवरों को इससे होने वाले नुकसान से बचाया जाए।

दवा नियामक संस्था ने कहा कि सूची में ट्रामाडोल, टेपेंटाडोल, डायजेपाम, आक्सीकोडोन और फेंटेनाइल जैसी दवाएं शामिल हैं, जो विशेष रूप से हानिकारक हो सकती हैं। कुछ मामलों में तो उनकी सिर्फ एक खुराक भी बहुत घातक हो सकती है। जिस व्यक्ति के लिए दवा निर्धारित की गई, अगर उसके अलावा इन दवाइयों का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो यह बेहद घातक हो सकता है।

इन बीमारियों के लिए इस्तेमाल
इनमें से अधिकांश दवाइयों का उपयोग दर्द, बेचैनी और अन्य स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। सीडीएससीओ ने एक्सपायर्ड/अनुपयोगी दवाओं को लेकर अपने ‘मार्गदर्शन दस्तावेज’ में कहा कि पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक्सपायर्ड या अप्रयुक्त दवाओं का सुरक्षित और उचित निपटान महत्वपूर्ण है। इन दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह हेल्थकेयर से जुड़े पेशेवर और अन्य हितधारकों सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में भरोसे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

मार्गदर्शन दस्तावेज में कहा गया है कि एक्सपायर हो चुकी या अनुपयोगी दवाइयों का अनुचित तरीके से निपटान सार्वजनिक स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक हो सकता है। एक्सपायर हो चुकी दवाइयों से तात्पर्य उन दवाओं से है जिनकी लेबल पर लिखी समाप्ति तिथि बीत चुकी है। दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि इसके अलावा अप्रयुक्त दवाओं से तात्पर्य उन दवाओं से है जिनका उपयोग उस व्यक्ति की ओर से नहीं किया गया है जिसके लिए उन्हें निर्धारित किया गया था या खरीदा गया था।

दस्तावेज में कहा गया कि एक्सपायर्ड/अप्रयुक्त दवाओं का अनुचित निपटान मानव, पशु और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। वन्यजीवों अथवा लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जल की आपूर्ति के स्त्रोतों में अगर ऐसी दवाएं मिल जाती हैं तो यह उनके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है।’

यह भी कहा गया कि अपशिष्ट दवाओं के भंडारण से चोरी के परिणामस्वरूप एक्सपायर्ड दवाओं को पुन: बिक्री और दुरुपयोग के लिए बाजार में भेजा जा सकता है। इस दस्तावेज में राज्य औषधि नियंत्रण विभागों और संबंधित केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन को संयुक्त रूप से चुनिंदा स्थानों पर ‘ड्रग टेक बैक’ कार्यक्रम शुरू करने की सलाह दी गई है, जहां लोग अपने-अपने घरों से एक्सपायर्ड या अप्रयुक्त दवाओं को लाकर वहां दे सकते हैं।

इस दस्तावेज का उद्देश्य ड्रग्स एंड कास्मेटिक्स एक्ट और रूल्स और अन्य कानूनों के अनुसार स्पष्ट और व्यापक निर्देश प्रदान करना है, जो एक्सपायर्ड और अप्रयुक्त दवाओं के सुरक्षित निपटान के लिए लागू हैं। यह दस्तावेज ऐसी दवाओं के निपटान के लिए कानूनी आवश्यकताओं के अनुपालन और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम को कम करने में भी मदद करेगा।

17 दवाइयों की सूची
– फेंटेनल
– फेंटेनल साइट्रेट
– डायजेपाम
– ब्यूप्रेनॉर्फिन
– ब्यूप्रेनॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड
– मॉर्फिन सल्फेट
– मेथाडोन हाइड्रोक्लोराइड
– हाइड्रोमोर्फोन हाइड्रोक्लोराइड
– हाइड्रोकोडोन बिटार्ट्रेट
– टेपेंटाडोल
– ऑक्सीकोडोन हाइड्रोक्लोराइड
– ऑक्सीकोडोन
– ऑक्सीमोर्फोन हाइड्रोक्लोराइड
– सोडियम ऑक्सीबेट
– ट्रामाडोल
– मिथाइलफेनिडेट
– मेपरिडीन हाइड्रोक्लोराइड