
Directions for Traffic : हाई कोर्ट ने कहा ‘शहर के ट्रैफिक में सुधार के लिए प्रशासन कैंपेन की तरह काम करे!’
Indore : शहर के बेतरतीब ट्रैफिक, आए दिन लगने वाले जाम ने लोगों को हलाकान कर रखा है। इससे निजात दिलाने राजलक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया और अन्य ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। याचिका पर डबल बैंच ने सुनवाई कर कहा कि इसके लिए जिला और निगम प्रशासन कैम्पेन की तरह काम करे। याचिका पर न्यायाधीश विवेक रुसिया और बीके द्विवेदी ने एक घंटे तक सुनवाई की।
इस दौरान कलेक्टर आशीष सिंह, निगमायुक्त शिवम वर्मा और पुलिस आयुक्त संतोष सिंह उपस्थित हुए थे। निगम की ओर से पैरवी महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने की थी। कोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि निगम ने विकास कार्यों के चलते जगह-जगह खुदाई कर रखी है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अगली सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं की है।
याचिका के मुख्य बिंदु
– सिग्नलों को टाइमिंग निर्धारित किया जाए।
– साइकल-पैदल चलने वालों के लिए अलग से व्यवस्था हो। उन्हें लोकसेवा वाहनों में सफर करने के लिए प्रेरित करें।
– वीआईपी मूवमेंट के समय सारे चौराहों को सिग्नल बंद न किए जाएं।
हाई कोर्ट ने कहा
वीआईपी मूवमेंट के दौरान केवल सीएम और राज्यपाल के गुजरने के समय ही सिग्नल बंद रखें। क्योंकि, अन्य वीआईपी आने के बाद जब सिग्लन खुलता है तो वाहनों की लंबी कतारें लग जाती है।
– सड़कों पर निगम की ओर से जो वालींटियर्स है, उन्हें स्थायी रखा जाए। यानि, अधिकारी के तबादले के बाद भी वे यथावत सेवाएं देते रहें।
किसने क्या कहा
न्यायाधीश विवेक रुसिया ने कहा कि जब जजों के लिए वीआईपी मूवमेंट नहीं तो अन्य के लिए क्यों।
महापौर ने कहा कि सड़क पर सामान रखकर कारोबार करने वालों पर कार्रवाई के लिए दो कैमरे वाली वैन चलाई जाएगी, जिससे व्यापारी विरोध नहीं कर सकेगा।
– कलेक्टर ने कहा कि ई-रिक्शा के परमिट निर्धारित किए जाएंगे। नियम विरुद्ध चलते पाए गए तो लाइसेंस भी रद्द करेंगे।
– पुलिस कमिश्नर के अनुसार, हूटर, लाल बत्ती लगाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।





