
DGP’s Appointment Dispute in SC: DGP नियुक्ति का मामला हाई कोर्ट के बाद अब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट!
नई दिल्ली: DGP’s Appointment: झारखंड में DGP नियुक्ति का मामला हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।
भारतीय पुलिस सेवा में 1990 बैच के IPS अधिकारी झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) अनुराग गुप्ता की नियुक्ति से जुड़ा विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार, गुप्ता को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर इसी वर्ष 30 अप्रैल, 2025 को सेवानिवृत्त होना था। हालाँकि, राज्य सरकार उनका कार्यकाल बढ़ाना चाहती थी।
राज्य के गृह मंत्रालय ने बताया है कि गुप्ता को नव अधिसूचित झारखंड डीजीपी और आईजी चयन और नियुक्ति नियम, 2025 (8 जनवरी, 2025 को अधिसूचित) के तहत 2 फरवरी, 2025 को डीजीपी नियुक्त किया गया था।
22 अप्रैल, 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखकर संकेत दिया कि गुप्ता का कार्यकाल उनकी निर्धारित सेवानिवृत्ति के बाद नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके बावजूद राज्य सरकार ने आगे बढ़ते हुए गुप्ता को झारखंड के डीजीपी के पद पर बरकरार रखा। केंद्र और राज्य के बीच चल रहे विवाद के बीच, हाल ही में उन्हें कथित तौर पर “प्रोविजनल पे स्लिप” भी दी गई थी।
इस स्थिति को अब कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
गौरतलब है कि इससे जुड़ा एक मामला झारखंड उच्च न्यायालय में भी लंबित है। झारखंड में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने डीजीपी गुप्ता की नियुक्ति और उनके कार्यकाल विस्तार को अवैध बताते हुए एक याचिका दायर की है।





