हत्या की घटना में शामिल मृतिका के सास-ससुर को आजीवन कारावास की सजा

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हत्या की घटना में शामिल मृतिका के सास-ससुर को आजीवन कारावास की सजा

राजेश चौरसिया की रिपोर्ट

छतरपुर। थाना सरवई क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2023 में पीडि़ता के मरणासन्न कथन के आधार पर थाना सरवई में हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विचारण उपरांत माननीय अपर सत्र न्यायालय लवकुशनगर न्यायाधीश श्री मोहम्मद अरशद द्वारा हत्या की घटना में सम्मिलित आरोपीगण नत्थू शेख एवं उसकी पत्नी कुरेशा खातून निवासी ग्राम महोई कला थाना सरवई को आजीवन कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

 

तत्कालीन थाना प्रभारी उपनिरीक्षक कुलदीप सिंह जादौन एवं वर्तमान थाना प्रभारी उप निरीक्षक अतुल झा द्वारा प्रकरण की विवेचना की गई। एकत्रित साक्ष्य, कथन माननीय न्यायालय के समक्ष समय से प्रस्तुत किए गए। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री देवी सिंह ने पैरवी करते हुये मामले के सभी सबूत एवं गबाह कोर्ट में पेश किये थे। मामले की गंभीरता को देखते हुये मामलें को चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखा गया था।