भोपाल- प्रदेश में अब न्यायालयीन आदेश की कॉपी लोक सेवा केंद्र के माध्यम से मिल सकेगी। इसके साथ ही कोर्ट में चल रहे केस की स्थिति की जानकारी भी इन केंद्रों के माध्यम से ली जा सकेगी। न्यायालय के आदेश के बाद ई कोर्ट परियोजना के अंतर्गत डिडिटल रूप में उपलब्ध सुविधाओं को लेकर प्रश्न, ई फाइलिंग आदि सेवाएं भी इस क्रम में लोगों को उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
विधि और विधायी कार्य विभाग ने 12 सेवाएं लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से आॅनलाइन देने का फैसला किया है। इसी के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है। जो सेवाएं लोक सेवा केंद्रों के जरिये आम जन को उपलब्ध हो सकेंगी, उसमें न्यायिक आदेश की ई-प्रति (हाईकोर्ट), न्यायिक आदेश की ई-प्रति (डिस्ट्रिक्ट कोर्ट), आॅनलाइन उच्च न्यायालय शुल्क, आॅनलाइन जिला न्यायालय शुल्क, प्रकरण कि स्थिति जांचें, एंड्रॉइड और आईओएस आॅपरेटिंग सिस्टम के लिए ई-कोर्ट के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने में प्रचार और सहायता के बारे में जानकारी दिया जाना शामिल है। इसके साथ ही विशेष अदालत के स्थान, उसकी वाद-सूची और मामले को सुनवाई के लिए लिया गया है या नहीं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति से नि:शुल्क विधिक सेवाओं का लाभ उठाने के बारे में लोगों का मार्गदर्शन देने की व्यवस्था भी शुरू की गई है। लोक सेवा के दायरे में आने वाली अन्य सेवाओं में वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा कोर्ट की सुनवाई की व्यवस्था करने और आयोजित करने के तरीकों की जानकारी, ईमेल, व्हाट्सएप या किसी अन्य उपलब्ध मोड के माध्यम से न्यायिक आदेशों, निर्णयों की सॉफ्ट कॉपी प्रदान करना, ई-कोर्ट परियोजना के तहत डिजिटल रूप से उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में अन्य प्रश्न और सहायता तथा ई-फाइलिंग आदि सेवाएं शामिल है।