Restrictive Order : पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओ पर अंकुश लगाने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश!

जानिए : सड़क पर मृत अवस्था में मिले गौवंश/मवेशियों की सूचना के लिए कौन से नम्बरों पर सम्पर्क किया जा सकता हैं!

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Restrictive Order : पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओ पर अंकुश लगाने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश!

Ratlam : पशुपालकों की मनमानी से अब शहर के रहवासियों को शायद निजात मिले अलसुबह से लेकर रात्रि तक शहर की सड़कों पर पशु विचरण करते देखे जा सकते हैं इतना ही नहीं इन पशुओं के सड़कों के बीच में बैठ जाने से एक और यातायात अवरूद्ध हो जाता हैं वहीं वृद्धजनों को इनके द्वारा मार देने का भय बना रहता हैं विगत कुछ वर्षों में इन पशुओं की वजह से कुछ लोगों को असमय काल के गाल में समा जाना पड़ा इतना ही नहीं शहर के सबसे घने क्षेत्र सराफा बाजार भी इन मवेशियों क जमघट देखा जा सकता हैं इतना ही नहीं सड़कों पर यह झुंड बनाकर बैठ जाते हैं उसकी वजह से यातायात अवरूद्ध हो जाता हैं और मिनटों तक जाम लग जाता हैं।

 

इसी बात को लेकर डीएम राजेश बाथम सख्त हुएं और उन्होंने आदेश जारी करते हुए बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत संपूर्ण जिले में पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं लोक सुरक्षा को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति/पशुपालक द्वारा अपने गौवंश/मवेशियों को जानबूझकर अथवा अपेक्षापूर्वक सार्वजनिक सड़क या स्थान पर खुला छोड़ता हैं तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पशुपालक गौवंश/मवेशियों को अपने घर में बांधकर रखें, गौवंश/मवेशियों के सड़कों पर विचरण रोकने हेतु संबंधित क्षेत्र के ग्राम पंचायत/नगरी निकाय कार्रवाई करने हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदाई होंगे। गौवंश/मवेशियों को सड़कों पर विचरण रोकने के लिए आवश्यकता अनुसार स्थानीय निकायों द्वारा कर्मचारी/वालंटियर नियुक्त किए जाए जो कि पशुओं को सडक पर विचरण करने से रोकेंगे।

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कोई भी पशुपालक बीमार/ रोगग्रस्त/विकलांग गौवंश/मवेशियों को किसी मार्ग सड़क पर नहीं छोड़ेगा यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो संबंधित स्थानीय निकाय से संपर्क कर गौवंश को गौशाला संचालक को सौंपा जाए। सड़क दुर्घटना के मृत पशुओं के तत्काल निस्तारण की व्यवस्था संबंधित ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय सुनिश्चित करेंगे। साथ ही घायल पशुओं के इलाज हेतु उपसंचालक पशुपालन डेयरी विकास रतलाम से संपर्क कर तत्काल चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी व्यक्ति सड़क पर मृत अवस्था में मिले गौवंश/मवेशियों की सूचना जिला कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक 07412-263147 एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आपातकालीन नंबर 1033 पर दे सकते हैं। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/आयोजक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 पशु क्रूरता अधिनियम 1960 पंचायत राज अधिनियम मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम एवं मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा!