
Robbery with Pepper Spray : पति की आंखों में मिर्च झोंककर एक लाख व ज्वेलरी लेकर भागने वाली धोखेबाज दुल्हन को 3 वर्ष का कारावास!
5 हजार रुपए जुर्माना व 1 महिला बरी!
Ratlam : न्यायालय सुश्री आंकाक्षा गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने मोना (21) पिता रामचन्द्र पारिक निवासी कांकरा पोस्ट सटोला तहसील छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ (राजस्थान) को पति के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में महिला को 3 वर्ष का कारावास तथा 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया इसके साथ ही एक महिला आरोपी को दोषमुक्त किया।
सहायक निदेशक अभियोजन श्रीमती आशा शाक्यवार ने बताया कि फरियादी मुकेश की शादी न होने व शादी के लिए कोई लडकी न मिलने से उसे कचरु, ओमप्रकाश व हसीना बी द्वारा अपनी जान-पहचान वाली लडकी से शादी करने का भरोसा दिलाया और मुकेश की शादी इंदौर निवासी मोना पारिक से करवा दी थी शादी के बाद 17 अप्रेल 2016 को मुकेश मोना को मोटरसाइकिल पर बिठाकर रतलाम के दीनदयाल नगर निवासी अपनी मौसी कलाबाई टाक के यहां ले जा रहा था।
उसी दौरान दीनदयालनगर में मोना पारिक मौका देखकर मुकेश की आंखो में मिर्च झोंककर 1 लाख रुपए की ज्वेलरी व 2 लाख रुपए लेकर कहीं भाग गई थी। इसके बाद मुकेश, कचरु, ओमप्रकाश व हसीना बी आरोपी मोना व उसके भाई राजेश पारिक को तलाशते रहें उनके नही मिलने पर थाना दीनदयाल नगर पर आरोपीगणों के विरुद्ध फर्जी शादी करवाकर रुपए एंठने और धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपीगणों के विरुद्ध धारा 420 भादंवि का दर्ज किया गया था। न्यायालय द्वारा प्रकरण की मुख्य आरोपी मोना पारिक एवं शीला के विरूद्ध विचारण करते हुए आरोपी मोना पारिक को धारा 420 भादंवि में दोषी पाते हुए 3 वर्ष का कारावास तथा 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया गया व आरोपी शीला को दोषमुक्त किया। शासन की और से प्रकरण में पैरवी कृष्णकांत चौहान विशेष लोक अभियोजक, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम द्वारा की गई!





