
सब रजिस्ट्रार को ऑफिस में रील बनाना भारी पड़ा
खरगोन: खरगोन में एक सब रजिस्ट्रार को ऑफिस में रील बनाना भारी पड़ गया है। मध्य प्रदेश के आईजी पंजीयन के निर्देश पर नोटिस जारी कर दो दिन में जवाब मांगा गया है।
मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के उप पंजीयक को ऑफिस टाइम में रीलें बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में शो कॉज नोटिस देकर दो दिन में जवाब मांगा गया है।

इंदौर रेंज के डीआईजी पंजीयन यू एस वाजपेई ने खरगोन के उप पंजीयक हरजीत ठाकुर को शो काज नोटिस देकर दो दिन में जवाब मांगा है।
उन्होंने नोटिस में लिखा है कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कार्यालयीन समय में कार्यालय में ही तैयार किए गए वीडियो अपलोड किए गए हैं। शासकीय कर्मचारी होने के नाते यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विभिन्न नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।
जिला कलेक्टर भव्या मित्तल ने भी मामला संज्ञान में आने पर इसे गलत बताया । उन्होंने कहा कि अब कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने सब रजिस्टार के विरुद्ध आईजी रजिस्ट्रेशन भोपाल को प्रपोजल भेजा है।
उधर आई जी रजिस्ट्रेशन एवं अधीक्षक मुद्रांक, भोपाल अमित तोमर ने बताया कि मामला संज्ञान में आने पर उन्होंने उपमहानिरीक्षक को कार्रवाई हेतु निर्देशित किया है।
उप पंजीयक हरजीत ठाकुर द्वारा कार्यालय के अलावा जिम, कार, मॉल आदि स्थानों पर बनाई गई रीलें चर्चा का विषय बन गई थी। जब उप पंजीयक से इस बारे में पूछा गया , तो उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करने के लिए कहा।
जिला रजिस्ट्रार आर एन शर्मा ने बताया कि हरजीत ठाकुर को शो कॉज नोटिस सर्व करवा दिया गया है। उधर हरजीत ठाकुर ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार करते हुए कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करें।
इस मामले में कानून विदों का कहना है कि आम आदमी अगर मोबाइल से रील बनाना कोई प्रतिबंध नही है। लेकिन अगर कोई शासकीय अधिकारी कर्मचारी मोबाइल से ऑफिस में रील बनाता है तो कदाचरण की श्रेणी में आता है। शासन ने सभी शासकीय सेवको के लिये आचरण संहिता बनाई है। अशोभनीय आचरण नही करना चाहिये। मध्यप्रदेश शासन के लोक सेवक कार्यालय में बैठकर रील बना रहा तो शासन ने कार्यवाही करना चाहिये।




