
No Helmet, No Petrol : इंदौर की तर्ज पर अब रायपुर पेट्रोल पंप एसोसिएशन का बड़ा फैसला, 1 सितंबर से लागू होगा नया नियम
रायपुर :हेलमेट पहनना अनिवार्य: मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में यह स्पष्ट किया गया है कि दोपहिया वाहन चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। यह नियम भारत की सभी सार्वजनिक सड़कों पर लागू होता है।राजधानी और जिले में सड़क हादसों (Road Accidents in India) में लगातार हो रही मौतों को रोकने के लिए अब पेट्रोल पंप एसोसिएशन (Petrol Pump Association) ने बड़ी पहल की है। यह निर्णय प्रशासन या पुलिस का नहीं, बल्कि खुद एसोसिएशन का है। एसोसिएशन ने फैसला किया है कि 1 सितंबर से बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। यानी अब दोपहिया वाहन (Two-Wheeler Riders) चलाने वालों को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा, वरना पेट्रोल पंप पर उनकी गाड़ी में ईंधन नहीं डाला जाएगा।
पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने डिप्टी सीएम अरुण साव और रायपुर कलेक्टर को लिखित सूचना देकर कहा है कि
- बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा (No Helmet, No Petrol Rule)।
- पंपों पर झगड़ा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई (Legal Action) होगी।
- पुलिस और प्रशासन भी इस मुहिम में सहयोग करेंगे।

एसोसिएशन अध्यक्ष अखिल धगत का कहना है कि यह अभियान सिर्फ रायपुर ही नहीं, बल्कि पूरे जिले में लागू होगा।
सड़क हादसों का डरावना आंकड़ा
पिछले 7 महीनों में रायपुर जिले (Raipur News) में सड़क हादसों की वजह से गंभीर स्थिति बनी रही। यह आंकड़े बताते हैं कि क्यों यह नियम सख्ती से लागू करना जरूरी है।
- 214 मौतें सिर्फ हेलमेट न पहनने की वजह से हुईं।
- 150 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से कई जीवनभर के लिए अपंग हो गए।
- हाल ही में SSP ने भी आदेश जारी किया था कि बिना हेलमेट नई बाइक की डिलीवरी (Bike Showroom Rules) न की जाए।
पहले भी हुआ था लागू, लेकिन…
कुछ साल पहले भी ऐसा नियम लाया गया था कि हेलमेट के बिना पेट्रोल नहीं मिलेगा। लेकिन लोग हेलमेट उधार लेकर पेट्रोल भरवाने लगे और फिर लौटा देते थे। इस बार एसोसिएशन खुद आगे आया है, ताकि नियम को सख्ती से लागू किया जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके।
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