Private Vehicle Exempted from Toll Tax : निजी वाहनों को टोल टैक्स से मुक्त रखने का सरकार का फैसला

टोल टैक्स से संबंधित नीति में नए प्रस्ताव किए गए

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Bhopal : निजी उपयोग में आने वाले यात्री वाहनों से अब मध्यप्रदेश में टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। यह सुविधा राज्य सड़क विकास निगम (SRDC) की नई सड़कों पर उपलब्ध होगी। इसे लेकर राज्य सरकार ने टोल टैक्स से संबंधित नीति में नए प्रावधान किए हैं।

एकत्र किए टोल टैक्स का 80% वाणिज्यिक वाहनों से आता है। निजी वाहनों पर टोल टैक्स कम है, पर इससे परेशानी ज्यादा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। राज्य में अधिकांश प्रमुख सड़कों का निर्माण राज्य सड़क विकास निगम द्वारा बिल्ड आपरेट एंड ट्रांसफर (BOAT) पद्धति पर किया जा रहा है।

लोक निर्माण विभाग ने 200 सड़कों का सर्वे किया उससे यह बात सामने आई कि एकत्र होने वाले टोल टैक्स का 80% वाणिज्यिक वाहनों का है। निजी छोटे वाहनों पर सिर्फ 20% टैक्स लगता है। जबकि, इससे यात्रियों को परेशानी ज्यादा होती है। यह तथ्य सामने आने के बाद मुख्यमंत्री के सामने यह प्रस्ताव रखा गया था कि यदि निजी वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी जाती है, तो यात्रियों को सुविधा होगी और राजस्व का अधिक नुकसान नहीं होगा।

यह देखते हुए मुख्यमंत्री ने नीति में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। इसे देखते हुए विभाग ने यह प्रावधान किया है। तय किया गया कि सड़क BOAT है या वार्षिकी प्रणाली (एजेंसी द्वारा सड़क के निर्माण के बाद, समान किश्तों में लागत राशि दी गई)। इन सड़कों पर निजी इस्तेमाल के लिए यात्री वाहनों से टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा।

विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई के अनुसार अब टोल टैक्स लगाने के जो भी प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजे जाएंगे, उनमें निजी वाहनों से टैक्स वसूलने का प्रावधान शामिल नहीं किया जाएगा। पहले कुछ सड़कों के प्रस्ताव पुराने प्रावधान के अनुसार कैबिनेट में गए थे और उन्‍हें मंजूरी भी मिली थी। लेकिन, अब उन्‍हें संशोधन के लिए पेश करने की तैयारी की जा रही है।