
Big Action of Badwani Administration: टॉक्सिक वेस्ट नहीं हटाया,फर्टिलाइजर फैक्ट्री के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के आदेश
बड़वानी : मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के खेतिया क्षेत्र में स्थापित एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री के टॉक्सिक वेस्ट के चलते घरों में केमिकल युक्त पेयजल आने पर जिला कलेक्टर ने सख्ती दिखाई है। वेस्ट को हटाने के आदेश के बावजूद ऐसा नहीं किए जाने पर आज फैक्ट्री संचालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला कलेक्टर काजल जावला ने बताया कि बालझिरी ग्राम में स्थित एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री के वेस्ट मटेरियल के जमीन में रिसने के चलते ग्रामीणों को केमिकल युक्त टॉक्सिक पेयजल का सप्लाई हो रहा था। इस मामले में अभी तक टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल नहीं हटाए जाने पर आज एसडीएम पानसेमल ने संबंधित फैक्ट्री के विरुद्ध पुलिस को प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने बताया कि चूंकि टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल से पेयजल की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इसलिए यह भी निर्देश दिए गए हैं कि इसे जब्त कर शासन के व्यय पर पीथमपुर ट्रांसपोर्ट करते हुए इसे डिस्पोज किया जाए। उन्होंने कहा कि यह भी निर्देश दिए गए हैं कि ट्रांसपोर्टेशन का दुगना खर्च पेनल्टी के रूप में फैक्ट्री संचालक से वसूला जाए।
पानसेमल के एसडीएम रमेश सिसोदिया ने बताया कि हाल ही में जिला कलेक्टर काजल जावला ने खेतिया के समीप सुमन फर्टिलाइजर के केमिकल वेस्ट का निरीक्षण किया था। और पेयजल सप्लाई में केमिकल पाए जाने को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
उन्होंने बताया कि पेयजल सप्लाई में केमिकल युक्त पानी आने की शिकायत मिलने पर तहसीलदार ने जांच की थी। और फर्टिलाइजर फैक्ट्री संचालक को एक सप्ताह के भीतर केमिकल वेस्ट हटाए जाने के निर्देश दिए थे। एक हफ्ते बाद फैक्ट्री संचालक ने एक हफ्ते का और समय मांगा था लेकिन उसके भी बीत जाने के बाद उसने केमिकल वेस्ट नहीं हटाया गया।
उन्होंने बताया कि पीएचई ने क्षेत्र के चार वाटर सैंपल लिये थे जिसमें केमिकल वेस्ट डंपिंग स्थल के आसपास के पेयजल सप्लाई करने वाले स्रोत में केमिकल पाए गए थे। उन्होंने बताया कि खराब पेयजल वाले क्षेत्र में वाटर सप्लाई की आपूर्ति की व्यवस्था की गई है।





