पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा पर गिरफ्तारी वारंट जारी, CBI व ACB को कार्रवाई का आदेश

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पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा पर गिरफ्तारी वारंट जारी, CBI व ACB को कार्रवाई का आदेश

भोपाल/इंदौर। पूर्व मुख्यमंत्री सुन्दर लाल पटवा के भतीजे और रायसेन जिले की भोजपुर सीट से भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा के खिलाफ इंदौर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पटवा पर चेक बाउंस (चैक बांस) के कई मामले चल रहे हैं। कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए सीबीआई व एसीबी को आदेश दिया है कि वे सुरेंद्र पटवा को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करें।

यह वारंट विशेष दंडाधिकारी न्यायालय, इंदौर में जारी हुआ है, जिसमें पटवा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराएं 420 (ठगी), 409 (गिरफ्तारी के लिए रेलू) और 120B (आपराधिक साजिश) लागू की गई हैं। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि आरोपी न्यायालय में नियत तारीख 16 सितंबर 2025 को उपस्थित नहीं होता है तो उसे बिना जमानत के गिरफ्तार किया जाएगा।

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पटवा की गिरफ्तारी का यह मामला पहले से ही जांच एजेंसियों की निगरानी में था और अब अदालत के आदेश के बाद जांच में तेजी आने की संभावना है। यह पहली बार नहीं है जब सुरेंद्र पटवा पर ऐसे आरोप लगे हैं, उनके खिलाफ कई वर्षो से चेक बाउंस के मामले दर्ज हैं, जिनका अभी तक निराकरण नहीं हो पाया है।

राजनीतिक महकमे में इस मामले को लेकर हलचल तेज हो गई है। हालांकि सुरेंद्र पटवा की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।